संशोधित आदेश
राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या:-3458/ रा०नि०आ०-3/1410/(1)/2024 दिनांक 20 जनवरी 2025 के द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि प्रंसगरत निर्वाचन में मतदान प्रारम्भ होने के लिए निर्धारित तिथि व समय से 24 घंटे पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति हेतु निर्धारित तिथि व समय तक शराब, भांग व अन्य मादक वस्तुओं की बिक्री सम्बन्धित नगरीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों में तथा नगर निगम व नगर पालिका परिषद् के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा के 8 कि०मी० तक की परिधि तथा नगर पंचायतों के 4 कि०मी० की परिधि के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह रोक लागू रहेगी। अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में यह रोक लागू नहीं होगी। आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड़, देहरादून ने अपने पत्र संख्याः-21628/ सात लाई०- वी0-78/निर्वाचन 2024-25/टी०सी० खण्ड-2 के द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि मा० राज्य निर्वाचन आयोग के उक्त पत्र में निर्दिष्ट दिवसों/अवधि व क्षेत्रों में ही मदिरा बिक्री प्रतिबन्धित रहेगी। इसके अतिरिक्त किसी भी दिवसों/अवधि व क्षेत्रों में मदिरा की बिक्री प्रतिबन्धित नहीं रहेगी।
अतः राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड़ व आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा दिये गये उक्त निर्देशों व आबकारी अधिनियम की धारा-59 व उत्तराखण्ड आबकारी विदेशी मदिरा की फुटकर की दुकानों के व्यवस्थापन नियमावली-2001 के नियम 16 में दिये गये प्राविधानों के क्रम में कानून व्यवस्था बनाये रखने एंव मतदान शांतिपूर्वक एंव निष्पक्ष सम्पन्न कराने के दृष्टिगत दिनांक 22.01.2025 को पूर्ण दिवस व मतदान की तिथि 23.01.2025 को मतदान की समाप्ति तक जनपद के अन्तर्गत सम्बन्धित नगरीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों में तथा नगर निगम व नगर पालिका परिषद् के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा के 8 कि०मी० तक की परिधि तथा नगर पंचायतों के 4 कि०मी० की परिधि के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ने वाले समस्त आबकारी अनुज्ञापन यथा एफ०एल०-5डी (विदेशी मदिरा दुकान/उप दुकान/उप गोदाम)/एफ०एल०-2/2बी (मदिरा व बीयर गोदाम) / एफ०एल०-9/9ए/2ए (सैन्य कैन्टीन व गोदाम)/एफ०एल०-6/7 (बार) / बॉटलिंग प्लॉट, विन्टनरी व एफ०एल० 5 डी. एस. (डिपार्टमेंटल स्टोर) आदि को बिक्री/परिवहन/उपभोग हेतु पूर्णतया बंद किया जाता है। उक्त बंदी की अवधि के लिए अनुज्ञापी को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।
(डॉ० आशीष चौहान) जिला मजिस्ट्रेट, गढ़वाल।
11 कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, गढ़वाल
11 संख्या-1132/5-आबकारी / न० स्था०नि० सामान्य निर्वाचन-2024-25 दिनांक 21 जनवरी, 2025
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पौडी गढ़वाल।
2- समस्त उपजिलाधिकारी, जनपद गढ़वाल।
3- जिला आबकारी अधिकारी, पौडी गढ़वाल।
समस्त आबकारी निरीक्षक, जनपद पौडी गढ़वाल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने- अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले आबकारी अनुज्ञापनों को उक्तानुसार पूर्णतया बंद रखते हुए आवश्यक चैंकिग आदि करना सुनिश्चित करें।
5- जिला सूचना अधिकारी, पौडी को दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित।
6- समस्त अनुज्ञापी, जनपद गढ़वाल द्वारा आबकारी निरीक्षक।
जिला मजिस्ट्रेट, गढ़वाल।
पिथौरागढ़ में भी बंद रहेंगी शराब की दुकानें।
पिथौरागढ़।
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निकाय पिथौरागढ़ विनोद गोस्वामी ने बताया हैं कि निर्वाचन परिणाम की घोषणा के पश्चात विजय प्रत्याशियों के समर्थकों द्वारा प्राय विजयी जलूस निकाले जाते हैं जिसमें वाहनों, बैंडबाजों के अतिरिक्त कभी-कभी आतिशबाजी का भी बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। जिसके कारण जन सामान्य को काफी असुविधा होती है। विजयी जलूसों के कारण प्राजित प्रत्याशियों तथा उनके समर्थकों के साथ झड़पें/ विवाद होने के फलस्वरूप शांति भंग होने की भी संभावना बनी रहती है।
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निकाय पिथौरागढ़ ने समस्त रिटर्निंग ऑफिसरों एवम् समस्त जोनल/ सेक्टर मजिस्ट्रेटों नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन को शांति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिकोण से उक्त के परिप्रेक्ष में विजयी जलूसों को पूर्णतया प्रतिबंधित किए जाने के निर्देश दिए है।