उत्तराखण्ड

बड़ी खबर(हल्द्वानी)महिला आरक्षण कानून पर भाजपा महिला मोर्चा की प्रेसवार्ता में कहीं यह बात ।।

महिला आरक्षण कानून पर भाजपा महिला मोर्चा की प्रेसवार्ता
हल्द्वानी, 13 अप्रैल:
नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण विधेयक-2023) के संदर्भ में सोमवार को भाजपा महिला मोर्चा, उत्तराखंड राज्य आवास सलाहकार परिषद की उपाध्यक्ष सुश्री भावना मेहरा ने मुख्य वक्ता के रूप में मीडिया को संबोधित किया।
उन्होंने अधिनियम को महिलाओं के सशक्त भविष्य का “सूर्योदय” बताते हुए इसे भारतीय लोकतंत्र का स्वर्णिम अध्याय करार दिया। उन्होंने कहा कि यह कानून महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करेगा तथा समाज में समानता और समावेशिता को बढ़ावा देगा।
भावना मेहरा ने जानकारी दी कि वर्तमान में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सीमित है, जबकि इस कानून के लागू होने के बाद लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। उन्होंने बताया कि 19 सितंबर 2023 को विशेष संसदीय सत्र में इस विधेयक को पेश किया गया, जिसे 20 और 21 सितंबर को लोकसभा और राज्यसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया। 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बन गया।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस अधिनियम को महिलाओं के उत्थान की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि इससे महिलाओं की भागीदारी नीति निर्माण में बढ़ेगी और देश के विकास को नई गति मिलेगी।
प्रेसवार्ता में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं—प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना एवं लखपति दीदी योजना—का भी उल्लेख किया गया।
मुख्य वक्ता ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि इस कानून को राजनीति से ऊपर उठकर समर्थन दें, ताकि महिलाएं राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सकें।
इस दौरान 16, 17 और 18 अप्रैल को आयोजित होने वाले नारी शक्ति सम्मेलन, स्कूटी रैली, पदयात्रा और दीवार लेखन कार्यक्रमों की जानकारी भी दी गई। जनसमर्थन के लिए मिस्ड कॉल नंबर 9667173333 जारी किया गया।
प्रेसवार्ता में महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष कंचन उप्रेती, जिला महामंत्री राशि जैन, आभा गोस्वामी, प्रदेश प्रवक्ता कल्पना बोरा, प्रदेश सह-मीडिया प्रभारी भूमिका गोयल, जिला मीडिया प्रभारी दीप्ति चुफाल एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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