उत्तराखण्ड

(बड़ी खबर) उधमसिंह नगर में अवैध खनन को लेकर हाईकोर्ट सख्त, एसएसपी को यह निर्देश।

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बाजपुर उधम सिंह नगर में कोशी नदी के बख्सी गेट दीपक गेट व अन्य में बिना खनन के पट्टे आबंटित करने के बाद भी हो रहे अवैध खनन करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ती आलोक मेहरा की खण्डपीठ ने एसएसपी उधम सिंह नगर को निर्देश दिये है कि जहां जहाँ पर अवैध खनन हो रहा है वहाँ के एसएचओ को वायरलैस के माध्यम से संदेश भेजें। सम्बंधित एसएचओ उसका संज्ञान लेकर अवैध खनन कार्य मे लगें मशीनों को शीज करें। खनन कार्य में संलिप्त लोगो के खिलाफ भारतीय न्याय सहिंता की धारा के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर अगली तिथि तक अपनी रिपोर्ट पेश करें। साथ में कोर्ट ने एसएसपी से यह भी कहा है कि अगर याचिकर्ता को कोई जानमाल की धमकी मिल रही है तो उसको शुरक्षा प्रदान करें। अब कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई हेतु 4 अप्रैल की तिथि नियत की है। मामले के अनुसार उधम सिंह नगर के सुल्तानपुर पट्टी निवासी सलीम अहमद ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि बाजपुर उधम सिंह नगर में कोसी नदी में बिना पट्टा आबंटित हुए अवैध खनन किया जा रहा है। अवैध खनन की जद में आ रहे पानी को उनके द्वारा भारी पम्पों के द्वारा दूसरी जगह डाला जा रहा है। ताकि उनको खनन में कोई दिक्कत न हो । जिसकी वजह से नदी का जल स्तर नीचा गिर रहा है। और उनकी कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। यही नही जंगली जानवरो व जलीय जीव भी इससे प्रभावित हो रहे है। इसलिए इसपर रोक लगाई जाय। जबकि यह क्षेत्र कृषि क्षेत्र घोषित है।

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