वर्तमान में मध्य-पूर्व एशिया में जारी संघर्ष के दृष्टिगत प्रकृतिक गैस शिपमेन्ट में व्यवधान के परिणामस्वरूप प्राकृतिक गैस के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत “प्राकृतिक गैस आपूर्ति विनिमय आदेश 2026” का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु आज दिनांक 12-03-2026 को जिलाधिकारी महोदय, देहरादून की अध्यक्षता में आहूत बैठक में. प्राप्त निर्देश के कम में प्राकृतिक गैस, घरेलू पी०एन०जी० तथा सी०एन०जी० का समान वितरण एवं निरन्तर उपलब्धता तथा किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा प्राकृतिक गैस, एल०पी०जी० या सी०एन०जी० की जमाखोरी अथवा कालाबाजारी की शिकायत, समस्या के समाधान हेतु जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र (DEOC) देहरादून में कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जाता है।

उक्त कन्ट्रोल रूम में आई०ओ०सी०एल०, एच०पी०सी०एल० व बी०पी०सी०एल० द्वारा अपने प्रतिनिधि नामित किये जायेंगे, यह समस्त अधिकारी निर्धारित प्रारूप में सूचना के साथ दिनांक 13.03.2026 से प्रत्येक दिवस को 11:00 बजे से 01:00 बजे तक आपदा कन्ट्रोल रूम में उपस्थित रहेंगे। गैस आपूर्ति / वितरण विषयक अद्यतन सूचना उपलब्ध करायेंगे तथा गैस की कालाबाजारी, अवैध संग्रहण तथा रिफिलिंग आदि विषयक समस्याओं को दर्ज करते हुए तद्विषयक समाधान सुनिश्चित करेंगे ताकि सामान्य जनमानस में आपूर्ति से सम्बन्धी किसी भी प्रकार का भय अथवा संशय उत्पन्न न हो।
उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
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