उत्तराखंड के एक और रेलवे स्टेशन को मिला भारत सरकार की “प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र. पायलट प्रोजेक्ट” के द्वितीय चरण के अंतर्गत मुरादाबाद मण्डल के हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर खोला जायेगा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र I
रेल यात्रियों को सहज एवं रियायती दर पर दवाएं उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा देश भर के रेल स्टेशनों पर चरणबद्ध तरीके से जन औषधि केंद्र खोले जा रहें हैं I इस पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रथम चरण में पूरे भारत वर्ष में अब तक 50 रेलवे स्टेशनों पर जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। अब द्वितीय चरण में पूरे देशभर के 61 रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जायेंगे, जिसमें मुरादाबाद मण्डल के हरिद्वार रेलवे स्टेशन का चयन किया गया है।
उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मण्डल का हरिद्वार रेलवे स्टेशन उत्तराखंड राज्य में स्थित है , धार्मिक नगरी होने के कारण यहाँ रेल यात्रियों का अत्यधिक आवागमन रहता है I “प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र” खुलने से सभी यात्रियों को स्टेशन पर आसानी से सस्ती दवाएं उपलव्ध हो सकेंगी I
हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर “प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र” आउटलेट खोलने के लिए निम्नलिखित योग्यताये एवं शर्ते रहेंगी --
- हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर आउटलेट की कुल जगह 120 वर्ग फिट रहेगी I
- हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर इस योजना के अंतर्गत आउटलेट खोलने के लिए ई-नीलामी के माध्यम से सर्वोच्च बोली-कर्ता को आवंटन किया जायेगा I
3.आरक्षित मूल्य : शून्य ( वांछनीय यात्री सुविधा ) होगा I
- बयाना राशि जमा: रु. 50,000/- होगी I
- कार्यकाल : इस योजना के अंतर्गत स्टेशन पर आउटलेट खोलने का अनुबंध तीन (3) वर्षों के कार्यकाल के लिए होगा।
- पात्रता मानदंड- व्यक्तिगत आवेदकों के पास डी.फार्मा / बी. फार्मा डिग्री का होना आवश्यक है या फार्मा डिग्री, या डी. फार्मा / बी. फार्मा डिग्री धारक कर्मचारी नियुक्त हो या जनऔषधि केंद्र के लिए आवेदन करने वाले किसी भी संगठन या एनजीओ को बी.फार्मा / डी.फार्मा डिग्री धारकों को नियुक्त करना होगा और उसे ई-नीलामी मॉड्यूल पर अपलोड करना होगा।
- विस्तृत दिशानिर्देश फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया ( पीएमबीआई ) की वेबसाइट http://janaushadi.gov.in पर उपलब्ध हैं। ई नीलामी की दिनांक 24.06.2024 निश्चित है I हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर “प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र” आउटलेट खोलने हेतु ई-नीलामी की सभी जानकारी www.ireps.gov.in पर भी प्राप्त की जा सकती है I
- फैब्रिकेशन का कार्य -आउटलेट का निर्माण रेलवे द्वारा किया जाएगा और इसे नियमानुसार संचालक को प्रदान किया जाएगा। लाइसेंसधारी. हितधारकों के लिए लाभ :-
- कोई भी व्यक्ति जिसके पास फार्मा डिग्री है या किराए पर डिग्री धारक है, कोई भी संगठन, एनजीओ, सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज आदि जन औषधि केंद्र खोलने के लिए पात्र हैं।
- मार्जिन और प्रोत्साहन :-
( i ) जन औषधि केंद्र संचालकों को 5 लाख रूपये तक की सहायता प्रदान की जाती है I यह सहायता राशि ,केंद्र द्वारा की गयी मासिक खरीद का 15 % होती है ,जिसकी अधिकतम सीमा 15,000/- रूपये प्रति माह है I
( ii ) विशेष श्रेणी के आवेदक के लिए 2.00 लाख रुपये का एकमुश्त अतिरिक्त प्रोत्साहन। महिलाएं उद्धमी, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक, अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति। - ब्रांडेड दवा की तुलना में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि का मूल्य ( एमआरपी ) में बड़ी ( लगभग 50% से 90% ) बचत होती है I