Uttarakhand city news.com Dehradun आयुक्त गढ़वाल मण्डल, श्री विनय शंकर पाण्डे की अध्यक्षता में संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की आज दिनांक 16-10-2024 को संभागीय परिवहन कार्यालय, देहरादून में बैठक सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में श्री सविन बंसल,जिलाधिकारी, देहरादून, श्री अजय सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के साथ प्राधिकरण के सदस्य श्री चन्द्रपाल राणा एवं परिवहन एवं पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में सर्व सम्मति से निम्नवत् बिन्दुओं पर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये-
1.पर्वतीय मार्गों पर सीधी सरल एवं सुलभ सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था के दृष्टिगत निजी संचालकों के वाहनों को संचालित करने के संबंध में विचार करते हुए प्राधिकरण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय एवं राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा जारी आदेशों के गुण-दोष एवं विधिक पहलुओं के आधार पर निर्देशित किया गया कि देहरादून संभाग के अन्तर्गत शासन द्वारा उपान्तरित किये गये मार्गों पर मोटरयान अधिनियम की धारा-80 के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त कर लिये जांय एवं नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाय।
2.शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित करने तथा पुराने बसों एवं विक्रम/टेंपो को प्रतिस्थापन करने के प्रयोजन से उत्तराखंड शासन द्वारा लागू की गई “उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024” के सफल क्रियान्वयन हेतु विक्रम वाहनों के स्थान पर शहर के विभिन्न मार्गो पर छोटी वाहनों (8 से 13 सीटर चार पहिया वाहनों) को जारी मंजिली परमिटों के सम्बंध में विचार करते हुए हुए यह निर्णय लिया गया कि विक्रम संचालकों को शीघ्र अतिशीघ्र वाहन प्रतिस्थापित करने की दशा में देहरादून शहर में उपलब्ध मार्गो पर परमिट आवंटित कर दिये जायें। इसके अतिरिक्त देहरादून शहर में 10 नये मार्गों को चार-पहिया वाहन हेतु परमिट जारी करने एवं कतिपय मार्गों का विस्तार किये जाने हेतु निर्देश दिये गये।
3.झाझरा-सुट्टोवाला-प्रेमनगर से बल्लुपुर-घंटाघर परेड ग्राउण्ड सर्वे चौक-लाडपुर-रायपुर मार्ग पर नई बसों को मंजिली गाडी बस परमिट जारी करने के निर्देश निर्गत किये गये। जिसके लिए आवेदन प्राप्त कर लिए जाय।
4.प्राधिकरण के नियत्रंणाधीन देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश एवं रुड़की के बाहरी क्षेत्रों में विभिन्न केन्द्रो पर क्लीन फ्यूल बेस्ड ठेका परमिट प्रदान किये जाने के निर्देश जारी किये गये।
5.दूधली एवं दून यूनिवर्सिटी से सम्बन्धित क्षेत्रों के अंतर्गत आमजन को सार्वजनिक परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि खुली नीति के अन्तर्गत परमिट जारी किये जाए साथ ही जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से सुबह-शाम के समय स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत संचालित ई-बसों की सेवा को संचालित करने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जाय।
6.मसूरी क्षेत्र में आम जन एवं पर्यटकों की सुविधा हेतु नगर पालिका परिषद मसूरी के माध्यम से मसूरी में 2.5 किमी मार्ग पर शटल सेवा संचालित करने हेतु मार्ग को शासन के माध्यम से वर्गीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जाय साथ ही तब तक वाहनों के संचालन हेतु अस्थाई परमिट देने हेतु कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गय।
7.रायपुर से संलग्न क्षेत्रों यथा थानों, नथुवावाला, बालावाला, रांझावाला, तुनवाला, शमशेरगढ़, बांगाखाला, मियांवाला आदि में सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था बहाल करने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि शासन द्वारा निर्मित रायपुर कलस्टर के विभिन्न मार्गों पर मंजिली सवारी गाड़ी परमिट जारी करने हेतु आवेदन प्राप्त कर लिये जायं।