उत्तराखण्ड

(बड़ी खबर) नैनीताल हाईवे हादसों की बढ़ती संख्या पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान।।

नैनीताल, 25 अगस्त, 2025 – नैनीताल जिले में काठगोदाम से लालकुआं तक नेशनल हाइवे के चौड़ीकरण के दौरान बनाए गए बेतरीब कटों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की।

मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद जिलाधिकारी नैनीताल, आईजी यातायात और नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट डायरेक्टर, रुद्रपुर को व्यक्तिगत रूप से अगली तारीख तक कोर्ट में उपस्थित होकर एक्सप्लेन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। सुनवाई के लिए अगली तारीख एक सप्ताह बाद तय की गई है।

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मामले के अनुसार, चोरगलिया निवासी सामाजिक कार्यकर्ता भुवन चंद्र पोखरिया और लालकुआं के ग्रामीणों ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर बताया कि काठगोदाम, लालकुआं, गौरापड़ाव और तीनपानी में चौड़ीकरण के दौरान बनाए गए अनियमित कटों के कारण पिछले आठ महीनों में 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उनका इलाज बाहरी अस्पतालों में चल रहा है।

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याचिका में उच्च न्यायालय से एनएच ऑथोरिटी से प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने की भी मांग की गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण निर्धारित मानकों के अनुसार होना चाहिए था और इसमें हुई खामियों की जांच कराई जाए। कोर्ट ने सड़क पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए स्पीड ब्रेकर लगाने का सुझाव भी दिया।

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सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि हाल ही में हल्द्वानी में एक व्यक्ति की मौत बस के कर्मचारी के अनुसार सड़क पर हुई थी।

उत्तराखंड हाईकोर्ट की इस कार्रवाई से सड़क सुरक्षा और निर्माण गुणवत्ता को लेकर गंभीर चिंता सामने आई है।

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