उत्तराखण्ड

बड़ी खबर(किच्छा) गंदगी के ढ़ेर पर बन रही थी मिठाई, क्या आप ऐसी मिठाई खा सकते हैं, दो कारखाने सीज, देखें वीडियो।।

किच्छा में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई — दीपावली से पहले दो फूड यूनिटों पर गिरी गाज, 5 क्विंटल दूषित मिठाई नष्ट


— बिना लाइसेंस और अस्वास्थ्यकर हालत में चल रहीं यूनिटों पर की गई सख्त कार्रवाई, जनहित में कारोबार बंद

किच्छा। आगामी दीपावली पर्व के मद्देनज़र आम जनता को सुरक्षित व गुणवत्तायुक्त खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य संरक्षा विभाग की ओर से मंगलवार को किच्छा क्षेत्र में सघन अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई स्वास्थ्य सचिव एवं आयुक्त खाद्य संरक्षा डॉ. आर. राजेश कुमार के निर्देश पर उपायुक्त खाद्य संरक्षा, कुमाऊं मंडल डॉ. राजेन्द्र सिंह कठायत के नेतृत्व में की गई।

अभियान के दौरान खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, ऊधम सिंह नगर की टीम ने दो निर्माण इकाइयों का आकस्मिक निरीक्षण किया। रुद्रपुर-किच्छा रोड स्थित एक इकाई में मिसरी/कुलत का निर्माण व विक्रय होता पाया गया, जबकि पुरानी बरेली रोड स्थित दूसरी इकाई में मिठाई का निर्माण, वितरण व संग्रह किया जा रहा था।

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निरीक्षण में पाया गया कि दोनों इकाइयाँ बिना फूड लाइसेंस के संचालित हो रही थीं। मिसरी निर्माण इकाई को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए गए, जबकि मिठाई निर्माण इकाई में अत्यंत अस्वास्थ्यकर स्थितियाँ मिलने पर तुरंत कारखाना बंद करने के आदेश दे दिए गए। टीम ने मौके से करीब 5 क्विंटल दूषित मिठाई को जनहित में नष्ट कराया और उस पर कारोबार पर रोक लगा दी।

टीम ने मिसरी निर्माण इकाई से मिसरी व चीनी के नमूने और मिठाई निर्माण इकाई से मोतीचूर लड्डू व रिफाइंड तेल के नमूने जांच के लिए राज्य खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, रुद्रपुर भेजे हैं। रिपोर्ट आने के बाद मानक विपरीत पाए जाने पर संबंधित कारोबारियों के खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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अभियान के दौरान सभी खाद्य कारोबारियों को निर्देशित किया गया कि वे केवल पंजीकृत/लाइसेंसधारी आपूर्तिकर्ताओं से ही खाद्य पदार्थ खरीदें तथा प्रत्येक बिल पर FSSAI लाइसेंस नंबर अंकित होना आवश्यक है। साथ ही विक्रेताओं को चेतावनी दी गई कि यदि कोई भी व्यक्ति एफएसएसएआई एक्ट 2006 के मानकों के विपरीत खाद्य पदार्थों का निर्माण या विक्रय करता पाया गया, तो उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।

विभाग ने आम जनता से भी अपील की है कि वे खाद्य पदार्थ खरीदते समय निर्माण तिथि, उपभोग तिथि और विक्रेता का लाइसेंस अवश्य जांचें तथा निम्न गुणवत्ता या अस्वास्थ्यकर खाद्य सामग्री की शिकायत टोल फ्री नंबर 1800-180-4246 पर करें।

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इस विशेष अभियान में डॉ. राजेन्द्र सिंह कठायत, उपायुक्त खाद्य संरक्षा, कुमाऊं मंडल, नैनीताल; डॉ. प्रकाश फुलारा, सहायक आयुक्त, ऊधम सिंह नगर; श्रीमती अपर्णा साह, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी, काशीपुर; श्रीमती आशा आर्या, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, रुद्रपुर; राजस्व उपनिरीक्षक शेखर चन्द्र आर्य और खाद्य आपूर्ति विभाग से क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी भरत राणा शामिल रहे।

विभाग ने कहा है कि दीपावली पर्व तक यह सघन प्रवर्तन अभियान निरंतर जारी रहेगा ताकि जनता को सुरक्षित और शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सके।


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