उत्तराखण्ड

बड़ी खबर (हल्द्वानी) बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामला : सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई दिसंबर में तय की ।।


बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामला : सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 10 दिसंबर तय की

हल्द्वानी। रेलवे भूमि पर अतिक्रमण हटाने से जुडे़ संवेदनशील बनभूलपुरा प्रकरण की मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान शीर्ष न्यायालय ने मामले की अगली तिथि 10 दिसंबर निर्धारित कर दी। अदालत के इस निर्णय से जहां प्रशासन ने राहत महसूस की है, वहीं क्षेत्रवासियों को भी कुछ समय के लिए स्थगन का संरक्षण मिल गया है।

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सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत की खंडपीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनीं। रेलवे की ओर से लगभग 30 हेक्टेयर भूमि को वैध अधिकार क्षेत्र में लिए जाने की मांग दोहराई गई, जबकि कब्जाधारियों की ओर से पुनर्वास और वैकल्पिक व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया गया। अदालत ने सभी तर्कों को सुनने के बाद अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने का संकेत दिया।

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इस बीच, संभावित तनाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने पहले से ही कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए हुए हैं। क्षेत्र में ड्रोन निगरानी, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, तथा अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती जारी है। एसएसपी नैनीताल ने अधिकारियों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।

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अदालत द्वारा मिली इस अंतरिम राहत से क्षेत्र में संभावित अशांति की आशंका फिलहाल कम हुई है। प्रशासन अब 10 दिसंबर की सुनवाई पर नजरें टिकाए हुए है, जो इस लंबे समय से चल रहे भूमि विवाद के भविष्य की दिशा तय कर सकती है।

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