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स्कूलों में आवारा पशुओं की रोकथाम के सख्त निर्देश, चहारदीवारी और गेट अनिवार्य शासन के निर्देश के बाद सभी जिलों में जारी हुए आदेश ।।
नैनीताल।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 6/2025 “City Hounded by Strays, Kids Pay Price Vs State of Andhra Pradesh & Others” में पारित आदेश के अनुपालन में प्रदेश में सभी विद्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है। इसी क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक), नैनीताल ने समस्त उप शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
हर स्कूल में अनिवार्य होगी चहारदीवारी व गेट
जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में आवारा पशुओं—विशेषकर कुत्तों, गाय-भैंस आदि—के प्रवेश की रोकथाम के लिए सुरक्षित चहारदीवारी तथा गेटयुक्त मुख्य प्रवेश द्वार होना अनिवार्य किया गया है। विकासखंड स्तर से निर्धारित प्रपत्र पर सूचना तत्काल उपलब्ध कराने को कहा गया है।
नोडल अधिकारी होंगे जिम्मेदार
प्रत्येक विद्यालय में आवारा पशुओं से सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु एक नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा। सामान्यत: प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य को नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। विद्यालय की स्थिति, Lati–Long और संपर्क नंबर सहित संपूर्ण विवरण मांगा गया है।
जागरूकता सत्र होंगे आयोजित
विद्यालयों में बच्चों को आवारा पशुओं के व्यवहार, उनसे बचाव के उपाय तथा क्या करें—क्या न करें, इस विषय पर जागरूकता सत्र आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही स्थायी सूचना पट्ट, फ्लेक्स या पंपलेट प्रदर्शित करने को कहा गया है।
जिला शिक्षा अधिकारी ने निर्देशित किया है कि सभी विकासखंड निर्धारित प्रारूप में सूचना शीघ्र उपलब्ध कराएं, ताकि संकलित रिपोर्ट समय से निदेशालय को भेजी जा सके।




