उत्तराखण्ड

बड़ी खबर (उत्तराखंड) ज्वैलर्स की दुकान से आभूषण चोरी करने वाले साजिद व रूकसाना को न्यायालय ने यह सुनाई सजा ।।

Uttarakhand city news ज्वैलर्स की दुकान से आभूषण चोरी करने वाले साजिद व रूकसाना को तीन-तीन साल की सजा

रुद्रप्रयाग |
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री अशोक कुमार सैनी की अदालत ने सोमवार को रुद्रप्रयाग के मैन बाजार स्थित ज्वैलर्स की दुकान से आभूषण चोरी करने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने साजिद और रूकसाना नामक आरोपियों को दोषी मानते हुए तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।

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ऐसे अंजाम दी थी वारदात

मैन बाजार की एक ज्वैलर्स शॉप में साजिद और रूकसाना ज्वैलरी खरीदने के बहाने पहुंचे। आरोप है कि दोनों ने दुकानदार को बातचीत में उलझाकर उसका ध्यान भटकाया और सोने के आभूषण चोरी कर लिए। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई।

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इसके बाद पीड़ित दुकानदार ने थाने में तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल की।

अदालत का फैसला

धारा 380 आईपीसी: दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास और दो-दो हजार रुपये का जुर्माना। जुर्माना न भरने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास।

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धारा 411 आईपीसी: दोनों को एक-एक वर्ष का कठोर कारावास और एक-एक हजार रुपये का जुर्माना। जुर्माना न भरने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास।

प्रभावी पैरवी

इस मामले में राज्य सरकार की ओर से प्रभावी पैरवी अभियोजन अधिकारी प्रमोद चन्द्र आर्य द्वारा की गई।

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