
: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जिला पंचायतों में निवर्तमान अध्यक्षों को प्रशाशक नियुक्त करने के बाद ग्राम पंचायतों में भी निवर्तमान ग्राम पंचायतो के ग्राम प्रधानों को भी प्रशाशक नियुक्त करने और चुनाव नही कराने के खिलाफ दायर कई याचिकाओं व जनहित याचिकाओ पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खण्डपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि पंचायतो के चुनाव कब तक कराए जा सकते हैं । मंगलवार 20 मई को प्लान पेश करें। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को भी जारी रखी है। हुई सुनवाई पर कोर्ट ने कहा कि जब पंचायतो का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है तो प्रसाशक नियुक्त करने का सवाल नही हो सकता। यह एक संविधानिक प्रक्रिया है उसी के अनुरूप चुनाव कराए जाने चाहिए। इसलिए राज्य सरकार अपने दायित्वों से मुकर नही हो सकती। इसलिए चुनाव का प्रोग्राम कोर्ट में पेश करें। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि उनकी चुनाव कराने सम्बन्धी सभी प्रक्रिया तैयार है। उन्होंने पूरा प्रोग्राम सरकार को भेज दिया अब सरकार को उसपर निर्णय लेना है कि कहाँ आरक्षण देना है कहाँ नही? मामले के अनुसार पूर्व ग्राम प्रधान विजय तिवारी सहित कई अन्य लोगो ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि पहले राज्य सरकार ने जिला पंचायतों में निवर्तमान अध्यक्षों को प्रशाशक नियुक्त किया अब सरकार ने ग्राम पंचायतों का चुनाव कराने के बजाय निवर्तमान ग्राम प्रधानों को भी प्रसाशक नियुक्त करके उन्हें वित्तीय अधिकार दे दिए गए है। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हुए काफी वक्त बीत चुका है। लेकिन सरकार ने अभी तक चुनाव नही कराए। ग्राम प्रधानों को प्रसाशक नियुक्त करने पर होने वाले चुनाव को ये प्रभावीत कर सकते है। इसलिए ग्राम पंचायतों का शीघ्र चुनाव कराया जाय। सर्वोच्च न्यायलय के कई निर्णय ऐसे है जिनमे कहा गया है कि प्रसाशक तभी नियुक्त किया जा सकता है यदि ग्राम सभा को किन्ही कारणों से भंग कर दिया गया हो। भंग करने के बाद भी वहाँ छः माह के भीतर चुनाव कराना आवश्यक होता है। छः माह से अधिक प्रसाशकों का कार्यकाल नही हो सकता। यहाँ तो इसका उलटा हो रहा है। निर्वाचित पंचायतो का कार्यकाल समाप्त हो चुका है अब सरकार निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रसाशक नियुक्त कर रही है। इससे प्रतीत होता है कि राज्य सरकार अभी चुनाव कराने की स्थिति में नही है। जबकि अभी बोटर लिस्ट और आरक्षण तय करने सम्बन्धी कई कार्य चुनाव आयोग को करने होंगे। इसलिए ग्राम पंचायतों में प्रसाशक नियुक्त न करके ग्राम पंचायतों का चुनाव भी शीघ्र कराया जाय। नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के जखोल गांव स्थित ऐतिहासिक सोमेश्वर महादेव मंदिर के पुराने व नए फोटोग्राफ़ सहित अन्य साक्ष्य अगले हफ्ते कोर्ट में पेश करने के निर्देश राज्य सरकार व ए एस आई को दिए हैं । मामले की सुनवाई अगले हफ्ते होगी।
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश जी.नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में शुक्रवार को मंदिर कमेटी की ओर से रामलाल विश्वकर्मा की जनहित याचिका की सुनवाई हुई । याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि 13 अगस्त 2024 को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया था कि ग्राम जखोल स्थित सोमेश्वर महादेव मंदिर की यथास्थिति को बनाए रखा जाए तथा जब तक मंदिर के ऐतिहासिक व पौराणिक तथ्यों की जांच पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक हंस फाउंडेशन, मंदिर में किसी भी प्रकार का पुनर्निर्माण/परिवर्तन कार्य नहीं करेगा।
उक्त आदेश के बावजूद, 14 अप्रैल 2025 की रात्रि में सोमेश्वर महादेव मंदिर को बड़ी संख्या में अज्ञात ग्रामीणों द्वारा पूरी तरह से तोड़ दिया गया, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस ने 15 मई 2025 को थाना मोरी, जनपद उत्तरकाशी में पंजीकृत की गई है। कोर्ट के आदेश के बावजूद की गई यह घटना कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है और धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध है ।
