आपदा से क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर अपर जिला अधिकारी जिला आपदा प्रबंधन मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंपावत ने आदेश जारी करते हुए अतिवृष्टि व सक्रिय भू-स्खलन से टनकपुर – पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 09 के किमी. 106,300 (रवाला) में पहाड़ी से जल रिसाव एवं अत्यधिक मलवा आ रहा है। वर्तमान में उक्त स्थल पर अस्थाई तौर पर मार्ग बनाने के बाद भी कुछ समय उपरान्त तैयार किया गया अस्थाई मार्ग पूर्ण रूप से घंस रहा है। उक्त स्थान पर प्रत्येक दिन मार्ग को यातायात सुचारू किये जाने हेतु समय-समय पर तैयार किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग लोहाघाट के अनुरोध के क्रम में उपरोक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये सुलभ व सुरक्षित यातायात हेतु अपरिहार्य सुधारात्मक कार्य किये जाने के लिये टनकपुर-पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के किमी. 106.300 (स्वाला) में दिनांक-22.09.2024 (रविवार) से अगले 03 दिनों तक राष्ट्रीय राजमार्ग में टनकपुर से चम्पावत
एवं चम्पावत से टनकपुर तक भारी वाहनों का आवागमन / यातायात को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है, तथा हल्के वाहनों का आवागमन प्रातः 06:00 से अपराह्न 02:00 तक प्रतिबंधित रहेगा। उक्त समयावधि में राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए हल्के वाहनों/दो पहिया वाहन / निजी वाहन/टैक्सी एवं मैक्सी सदृश्य वाहनों का संचालन अपराह्न 02:00 बजे से सायं 06:00 तक किया जा सकेगा।
सायं 06:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक उक्त मार्ग इस कार्यालय के पूर्व निर्गत आदेश पत्रांक-224 दिनांक-29.06.2024 के क्रम में सभी प्रकार के वाहनों के लिये प्रतिबंधित रहेगा।
उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। आदेश का उल्लंघन होने पर सम्बन्धितों के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।
/a/21/9/2024 (हेमन्त कुमार वर्मा)
अपर जिला मजिस्ट्रेट /
मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण