उत्तराखण्ड

(बड़ी खबर) स्थानीय नागर निकाय चुनाव, न्यूज़ पोर्टल. अखबार व चैनल ना करें प्रत्याशियों से डिबेट,आचार संहिता के दौरान हो सकती है कार्रवाई।।

स्थानीय नगर निकाय चुनाव को लेकर विभिन्न माध्यमयों से चुनाव आयोग को शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि कतिपय समाचार पत्र/न्यूज़ पोर्टल्स विभिन्न नगर निकाय क्षेत्रों में रिटर्निंग ऑफीसर्स से अनुमति लिए बिना ही डिबेट आदि कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। जबकि नागर निकाय सामान्य निर्वाचन-2024 की आदर्श आचार संहिता प्रभावी है।
किसी भी प्रकार से व्यक्तियों के एकत्र करने/भीड़/डिबेट आदि कार्यक्रम हेतु सम्बन्धित क्षेत्रों के रिटर्निंग ऑफीसर्स की लिखित अनुमति लेना अनिवार्य है, अन्यथा रिटर्निग ऑफीसर्स, सम्बन्धित व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर सकते हैं।
यह भी अवगत करना है कि कतिपय न्यूज पोर्टल्स/पैपर्स के खिलाफ सूचनाएं प्राप्त हो रहीं है कि वे पेड न्यूज/फैक न्यज़ को प्रचारित-प्रसारित करने का कार्य कर रहे हैं।
सभी पोर्टल्स/चैनल्स/समाचार पत्र संचालको से अपेक्षा की जाती है कि किसी भी प्रकार से फैक न्यूज़/पैड न्यूज का हिस्सा न बने।

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