Uttarakhand city news.com आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जनहित में चाईनीज मांझें की बिक्री व प्रयोग पर रोक लगाने के निर्देश जिलाधिकारी ने जारी किए है।
हरिद्वार / लक्सर/भगवानपुर।
, जिलाध्यक्ष महानगर व्यापार मण्डल, हरिद्वार एवं अन्य व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों द्वारा ईमेल के माध्यम से जानलेवा चाईनीज मांझे पर सख्ती से रोक लगाने की
जिलाधिकारी हरिद्वार कर्मेंद्र सिंह ने मांग करने को गंभीरता से लेते हुए जिला अधिकारी ने जनपद में चायनिज मांझे पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं समस्त उप जिलाधिकारी को भेजे निर्देश में अवगत कराया गया है कि चाईनीज मांझा इंसानों से लेकर बेजुबानों तक के लिए हर वर्ष घातक जानलेवा बनता जा रहा है। इससे दोपहिया वाहन चालक चोटिल हो रहे हैं तथा बेजुबान पशु पक्षियों पर कहर बरस रहा है। चाईनीज मांझा बाजार में अत्यधिक मात्रा में मौजूद है और उसकी बिकी धडल्ले से की जा रही है। चाईनीज मांझा जो कि पर्यावरण, जीव-जन्तु एवं मानव जीवन के लिए प्रत्येक दृष्टि से हानिकारक है। इस चाईनीज मांझे की ब्रिकी एवं उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाया जाना तथा इसके उपयोग किये जाने वालो के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने की मांग की गयी है।
अतः श्री सुनील सेठी, जिलाध्यक्ष महानगर व्यापार मण्डल, हरिद्वार एवं अन्य व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों द्वारा प्राप्त ईमेल पत्र की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि चाईनीज मांझे की ब्रिकी एवं उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाते हुए इसके उपयोग किये जाने वालो के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।