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बड़ी खबर(हल्द्वानी)रेल भूमि मामला. अगली तारीख में आ सकता है बड़ा फैसला।।

नई दिल्ली से हल्द्वानी की बनभूलपुरा भूमि को लेकर बड़ी खबर आ रही है बनभूलपुरा तथा रेलवे भूमि को लेकर चल रहे विवाद के बीच आज
सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी आई है ” सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहां रह रहे वो भी इंसान हैं, और वे दशकों से रह रहे हैं…

अदालतें निर्दयी नहीं हो सकतीं

⁠अदालतों को भी संतुलन बनाए रखने की ज़रूरत है और राज्य को भी कुछ करने की ज़रूरत है।

“रेलवे ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है
⁠अगर आप लोगों को बेदखल करना चाहते हैं तो नोटिस जारी करें;

⁠जनहित याचिका के सहारे क्यों? इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता”

वही रेलवे की तरफ से कहा गया की वो बंदे भारत वहां चलाना चाहते है।

इसको लेकर प्लेटफॉर्म को बड़ा करने की जरूरत है।

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इसके अलावा ट्रैक पर पानी भर जाता है
⁠उतराखंड सरकार कानूी रुप से हकदार लोगों का पुनर्वास कर सकती है।

दरअसल पिछले साल जनवरी में हल्द्वानी में नियोजित बेदखली अभियान से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने पर रोक लगा दी थी।

मामले की सुनवाई जारी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम रेलवे की बात को समझ रहे है लेकिन इसमें बेलेंस करने की जरूरत हैं।

⁠हम बस ये जानना चाहते है कि पुनर्वास को लेकर क्या योजना है?
ये बताया जाए कि कितनी जमीन रेलवे को चाहिए और पुनर्वास की क्या योजना है।

SC: रेलवे ने रिकॉर्ड पर कहा है कि उन्हें अपनी ज़मीनों के बारे में जानकारी नहीं है। आगे बढ़ने का एक रास्ता है…हमें आगे बढ़ने का रास्ता खोजना होगा।

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सुनवाई जारी

SC ने अपने आदेश में कहा इस मामले में जल्द करवाई की जरूरत है- 4365 घर है वहां पर – ⁠50 हजार लोग वहा रह रहे है- ⁠सुनवाई के दौरान हमें कुछ वीडियो और फोटो दिए गए- ⁠कई परिवार वाला कई सालों से रह रहे हैं।
SC: ये पुनर्वास योजना ऐसी हो जिसमें सब सहमत हो।
SC: जो परिवार प्रभावित है उनकी तुरंत पहचान होनी चाहिए।

रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

ट्रैक और स्टेशन विस्तार के लिए तुरंत ज़मीन की ज़रूरत

SC ने रेलवे, उत्तराखंड और केंद्र सरकार को दिया निर्देश

अधिग्रहण के लिए ज़मीन और उससे प्रभावित परिवारों की पहचान करने के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्वास योजना बनाने के भी दिए निर्देश

मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी

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हल्द्वानी में रेलवे की जमीन खाली कराने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश- यह आवेदन केंद्र सरकार द्वारा 2023 में पारित अंतरिम आदेश में संशोधन के लिए दायर किया गया, क्योंकि विवाद में भूमि के एक हिस्से में रेलवे ट्रैक और हल्द्वानी रेलवे स्टेशन की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता बताई गई है। अदालत ने केंद्र सरकार की दलीलों को दर्ज कर लिया है। बताया गया है कि स्टेशन के विस्तार के लिए अतिक्रमित भूमि की आवश्यकता है। इन सुविधाओं के बिना हल्द्वानी रेलवे स्टेशन को चालू नहीं किया जा सकता।सुनवाई के दौरान पता चला कि रेलवे के स्वामित्व वाली लगभग 30.04 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण होने का दावा किया गया है। कथित तौर पर इस स्थल पर 50,000 से अधिक लोग 4,365 घरों में रहते हैं।

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