उत्तराखण्ड

बड़ी खबर(हल्द्वानी)अवैध लीसे के साथ पकड़ा गया वाहन. सरकारी संपत्ति घोषित ।।

अवैध लीसा परिवहन में प्रयुक्त वाहन राजसात, सरकारी संपत्ति घोषित
हल्द्वानी: वन अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे सख्त अभियान के तहत प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध लीसा परिवहन में प्रयुक्त वाहन को राजसात कर उसे सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया है।
जानकारी के अनुसार 24 दिसंबर 2025 को काठगोदाम-हल्द्वानी मार्ग पर छकाता रेंज की टीम ने एक फोर्स ट्रैवलर वाहन को संदिग्ध अवस्था में रोका। तलाशी लेने पर वाहन से लगभग 114 टिन (करीब 17 क्विंटल) अवैध लीसा बरामद हुआ। मौके पर वाहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके, जिसके बाद वाहन और लीसा को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू की गई।
जांच में यह स्पष्ट हुआ कि वाहन का उपयोग वन उपज के अवैध परिवहन में किया जा रहा था। वाहन स्वामी को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया गया, लेकिन वह यह साबित करने में असफल रहा कि यह कार्य उसकी जानकारी या सहमति के बिना किया गया था।
उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रभागीय वनाधिकारी ने भारतीय वन (उत्तराखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2001 की धारा 52(क) के तहत वाहन संख्या UK-08-PA-0061 को उत्तराखण्ड सरकार के पक्ष में राजसात करने का आदेश जारी किया। इसके साथ ही उक्त वाहन को विधिवत सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया है।
वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि वन अपराधों में संलिप्त किसी भी व्यक्ति या वाहन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। अवैध रूप से वन संपदा के दोहन एवं परिवहन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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