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:: आदेश ::
सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या:-3270/रा०नि०आ०-3 /4271/2024 दिनांक 11.01.2024 के क्रम में नगरीय क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावी होने के कारण मेले का उद्घाटन प्रशासक, जिला पंचायत अथवा किसी अन्य राजनैतिक महानुभाव (सत्ताधारी दल सहित) द्वारा नहीं किया जायेगा तथा उक्त मेले के आयोजन में राजनैतिक दलों (सत्ताधारी दल सहित) के प्रतिनिधियों को अतिथि के रूप में आमंत्रित नहीं किया जाना है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यह भी निर्देश दिये गये हैं कि आयोजित मेले में आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन न होने पाये। आयोजन में मेले के प्रशासक के रूप में किसी प्रशासकीय अधिकारी को नामित किया जाय।

अतः राज्य निर्वाचन आयोग के उक्त निर्देशों के अनुपालन में श्री एस०एल० सेमवाल, मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी को एतद्वारा मेले के प्रशासक के रूप में नामित किया जाता है।
उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगा।
(डॉ० मेहरबान सिंह बिष्ट)
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था.नि.), उत्तरकाशी।
कार्यालय जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं०) उत्तरकाशी।
संख्या:- 11 /सी०पी०ओ० डी०एम0/2025
दिनांक 12 जनवरी, 2025 प्रतिलिपि – निम्ननांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
1- मा० राज्य निर्वाचन आयुक्त, देहरादून।
2- श्री दीपक बिजल्वाण, प्रशासक जिला पंचायत उत्तरकाशी।
3- पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
4- मुख्य विकास अधिकारी/प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानी चुनावालय, उत्तरकाशी।
5- अपर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी, आदर्श आचार संहिता, उत्तरकाशी।
6- उप जिलाधिकारी, भटवाड़ी।
7- समस्त निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी, नागर निकाय निर्वाचन-2025
8- समस्त प्रभारी अधिकारी, नागर निकाय निर्वाचन-2025
9- समस्त जोनल/सैक्टर मजिस्ट्रेट, नागर निकाय निर्वाचन-2025
10- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तरकाशी।
11- जिला सूचना अधिकारी, उत्तरकाशी।
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था.नि.),
उत्तरकाशी।

