उत्तराखण्ड

बड़ी खबर(उत्तराखंड) निकाय चुनाव में खर्च आय व्यय हुआ निर्धारण,इतनी राशि खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी।।

Uttarakhand city news.com नगर निकाय के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए मतलब की खबर आ रही है शासन ने नगर स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन 2024 में निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य, जमानत राशि तथा अधिकतम व्यय सीमा का निर्धारण कर दिया है इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी/ उप जिला निर्वाचन अधिकारी, स्थानीय निकाय चंपावत संजय कुमार सिंह ने बताया कि अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद के उम्मीदवारों के लिए नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य सामान्य श्रेणी के लिए ₹500 तथा अनुसुचित जाति, अनुसुचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं उम्मेदवारों के लिए ₹250 मूल्य निर्धारित है। साथ ही जमानत धनराशि सामान्य श्रेणी हेतु 6 हजार तथा अनुसुचित जाति, अनुसुचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिला उम्मेदवारों के लिए 3 हजार रुपये है तथा निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा 6 लाख (10 वार्ड तक) तथा 8 लाख (10 वार्ड से अधिक) है।
वही सदस्य नगर पालिका परिषद के लिए नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए ₹200 तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा महिला उम्मीदवारो के लिए 100 रुपए है। जमानत धनराशि सामान्य श्रेणी के लिए 1500 तथा अनुसुचित जाति, अनुसुचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिला उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये है तथा निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा 80 हजार है।
अध्यक्ष, नगर पंचायत के लिए नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य सामान्य श्रेणी हेतु ₹200 तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा महिला उम्मीदवारो के लिए 100 रुपए है। जमानत धनराशि सामान्य श्रेणी के लिए 3 हजार रुपए तथा अनुसुचित जाति, अनुसुचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिला उम्मीदवारों के लिए 1500 रुपये है तथा निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा 3 लाख है।
वही सदस्य, नगर पंचायत हेतु नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य सामान्य श्रेणी की उम्मीदवारों के लिए ₹100 तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा महिला उम्मीदवारो के लिए 50 रुपए है। जमानत धनराशि सामान्य श्रेणी के लिए 600 तथा अनुसुचित जाति, अनुसुचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिला उम्मीदवारों के लिए 300 रुपये है तथा निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा 50 हजार है। चंपावत न्यूज़

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