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राष्ट्रीय लोक अदालत में 643 वादों का निस्तारण, ₹1.68 करोड़ की धनराशि वसूल
पौड़ी/ माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पौड़ी गढ़वाल द्वारा द्वितीय शनिवार को जनपद के समस्त न्यायालयों (मुख्यालय पौड़ी, कोटद्वार, श्रीनगर, एवं लैन्सडाउन) में राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया। जिसमें मोटर वाहन अधिनियम, मनी रिकवरी, एन०आई० एक्ट, बैंक रिकवरी, पारिवारिक वाद, प्री-लिटिगेशन वाद आदि वादों का निस्तारण किया गया।
सिविल जज (सी.डी.)/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अकरम अली ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 643 वादों का निस्तारण किया गया, जिसमें ₹1,68,54,768/- की धनराशि वसूल की गई।
इसके अतिरिक्त, प्री-लिटिगेशन स्तर पर 28 वाद निस्तारित किए गए, जिनमें ₹22,79,541/- की धनराशि वसूल की गई।
राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों के त्वरित निस्तारण के माध्यम से पक्षकारों को सुलभ, सस्ता और समयबद्ध न्याय दिलाने की दिशा में यह प्रयास एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है।