देहरादून। उत्तराखंड शासन ने 26 नवंबर 2024 को जारी अधिसूचना को संशोधित करते हुए नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत राज्य की समस्त ग्राम पंचायतों (हरिद्वार जनपद को छोड़कर) में, जिनका कार्यकाल 27 नवंबर 2024 को समाप्त हो रहा है, प्रशासकों की नियुक्ति के लिए नई व्यवस्था की गई है।
शासन ने निर्णय लिया है कि ग्राम पंचायतों में प्रशासक के रूप में संबंधित ग्राम पंचायत के निवर्तमान प्रधान को नियुक्त किया जाएगा। इस संबंध में संबंधित जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासकों की जिम्मेदारियां
नियुक्त प्रशासक तत्काल प्रभाव से अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे।
प्रशासकों द्वारा केवल सामान्य रूटीन कार्य किए जाएंगे।
नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी।
यदि किसी विशेष परिस्थिति में नीतिगत निर्णय आवश्यक हो, तो इसे उत्तराखंड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (संशोधित 2021) की धारा 20 के तहत प्रक्रिया के अनुसार संबंधित जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट को संदर्भित किया जाएगा।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा और अगले छह माह की अवधि तक या नई ग्राम पंचायतों के गठन अथवा अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगा।