उत्तराखण्ड

बड़ी खबर (देहरादून) निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के लिए जारी किए दिशा निर्देश,इस प्रक्रिया से होगी वोटिंग।

निर्वाचन आवश्यक / मेल

(अपडेट)राज्य निर्वाचन आयुक्त ने अवगत कराया कि नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए मतदान प्रक्रिया बैलेट पेपर के माध्यम से कराई जाएगी।

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड निर्वाचन गवन्, लाहपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष 0135-2662253, 2662254

टैलीफैक्स 0135-2662251, 2662257

E-Mail: sec-uttarakhandójuk.gov.in

प्रेषक,

राहुल कुमार गोयल, सचिव ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी (ना०नि०). उत्तराखण्ड।

संख्या-1681 / रा०नि०आ०-3/1410 (1)/2024 दिनांक 23 दिसम्बर, 2024 विषयः प्रत्याशी की पृष्ठभूमि के सम्बन्ध में मतदाताओं को जानकारी देने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथासंशोधित एवं यथाप्रवृत्त) की धारा 13-ख (3) निम्नवत् हैः-

13-ख (3) राज्य निर्वाचन आयोग सभी निर्वाचनों में प्रत्येक प्रत्याशी से नामांकन पत्र के साथ उसकी पृष्ठभूमि के संबंध में निम्नलिखित सूचनाओं के साथ अन्य सूचनायें जैसा आवश्यक समझे, का शपथ पत्र के साथ घोषणा पत्र प्राप्त करेगा और मतदाताओं को उसकी जानकारी कराने के लिए खण्ड (ग) तथा (ङ) की सूचनाओं को छोड़कर प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करायेगा-

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(क) क्या वह अतीत में किसी आपराधिक मामले में दोषी पाया गया है? दोष मुक्त हुआ है? आरोप से उन्मोचित हुआ है? या दोषी पाये जाने की स्थिति में उसे दण्ड या अर्थदण्ड से दण्डित किया गया हो?

(ख) नामांकन भरने से छः माह पूर्व क्या अभ्यर्थी किसी ऐसे लम्बित मामले में अभियुक्त रहा है जिसमें दो वर्ष या अधिक की सजा हो सकती है, एवं मामले में आरोप निर्धारित हो चुके हों या न्यायालय ने संज्ञान में लिया हो? का विवरण।

(ग) वह और उसके पति या पत्नी तथा आश्रितों की चल, अचल सम्पत्तियों, बैंक बैलेंस आदि से संबंधित पूर्ण सूचना।

(घ) उस पर देनदारियों विशेषकर उसके द्वारा किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या सरकार की आवशेष राशि का समय से भुगतान न करने की दशा में उसका पूर्ण विवरण।

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(ङ) उसकी आय के साधन तथा वर्तमान मासिक / वार्षिक आय का पूर्ण विवरण।

(च) वह विवाहित अथवा अविवाहित।

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(छ) उसके कुल बच्चों की संख्या और उनकी आयु व शिक्षा पर व्यय का विवरण।

(ज) उसकी आयकर तथा भूमि-भवनकर, प्रक्षेपकर/शुल्क के रूप में भुगतान की जाने वाली वार्षिक धनराशि क पूर्ण विवरण, और

(झ) उसकी शैक्षिक योग्यता का विवरण।

इसी प्रकार का प्राविधान उत्तर प्रदेश नगर नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड में यथासंशोधित एवं यथाप्रवृत्त) की धारा 45 की उपधारा (3) के खण्ड (क) से खण्ड (झ) तक में है।

अतः उक्त संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथासंशोधित एवं यथाप्रवृत्त) की धारा 13-ख (3) एवं उत्तर प्रदेश नगर नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड में यथासंशोधित एवं यथाप्रवृत्त) की धारा 45 की उपधारा (3) के कियान्वयन किये जाने हेतु आगामी नागर स्थानीय निकायों के निर्वाचन में सभी पदों के प्रत्याशियों की पृष्ठभूमि के संबंध में मतदाताओं को जानकारी देने हेतु प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ-पत्रों/घोषणा पत्रों के आधार पर उसकी पृष्ठभूमि से संबंधित उक्त सूचनायें संबंधित जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाईट पर प्रत्ययाशियों की पृष्ठभूमि से संबंधित उक्त सूचनाएं वेबसाईट पर उपलब्ध होने की सूचना दैनिक समाचार पत्रों में जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी (ना०नि०) द्वारा विज्ञप्ति के रूप में प्रकाशित कराई जाएगी। (विज्ञप्ति का प्रारूप संलग्न)

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कृपया उक्तानुसार निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। संलग्नक-उक्तानुसार।

भवदीय,

(राहुल कुमार गोयल) सचिव ।

संख्याः- 1681/ रा०नि०आ०-2/1410/(1)/2024 त‌दिद्दनांक । प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

  1. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।
  2. समस्त सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।

(राहुल कुमार गोयल) सचिव ।

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