उत्तराखण्ड

बड़ी खबर(देहरादून)अब स्कूलों के लिए जारी हुआ यह आदेश ।।

Uttarakhand city news dehradun -: State Transport Authority Uttarakhand ने Nainital High Court के आदेश के अनुपालन में स्कूल बसों व वैन के किराए निर्धारित कर दिए हैं।
हाल ही में परिवहन आयुक्त Brijesh Kumar Sant की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता चंद्रशेखर जोशी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।
अधिकारियों के अनुसार, उच्च न्यायालय के 22 सितंबर 2025 के आदेश के तहत स्कूलों में संचालित अनुबंधित वाहनों—बस, टैक्सी व मैक्सी—के किराए तय करने के लिए संयुक्त परिवहन आयुक्त Rajiv Kumar Mehra की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी।
समिति ने वाहन की लागत, मासिक किस्त, चालक-परिचालक का वेतन, महिला गार्ड, टैक्स, बीमा, ईंधन, परमिट व रखरखाव समेत विभिन्न खर्चों का आकलन कर अपनी संस्तुति दी।
निर्धारित दरों के अनुसार, स्कूल बसों का किराया 10 किमी तक ₹2200, 10 से 20 किमी ₹2700, 20 से 30 किमी ₹3200 तथा 30 किमी से अधिक दूरी के लिए ₹3700 तय किया गया है। वहीं स्कूल वैन के लिए 5 किमी तक ₹2100, 5 से 10 किमी ₹2500, 10 से 20 किमी ₹3000 तथा 20 किमी से अधिक दूरी पर ₹3500 किराया निर्धारित किया गया है।
प्राधिकरण का कहना है कि नई दरें छात्रों को सुरक्षित और बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लागू की गई हैं।

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