उत्तराखण्ड

बड़ी खबर(देहरादून) दीपावली से पहले धामी सरकार का बोनस बनोजा, राज्य कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा लाभ।

उत्तराखंड सरकार ने दीपावली से पहले कर्मचारियों को बोनस और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की
देहरादून

उत्तराखंड सरकार ने बुधवार को दीपावली से पहले अपने कर्मचारियों के लिए दीपावली बोनस और महंगाई भत्ते (डीए) में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी के आदेश जारी किए। इन आदेशों से राज्य के दो लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा।

कर्मचारियों का महंगाई भत्ता उनके मूल वेतन के वर्तमान 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दिया गया है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई, 2025 से लागू होगा और कर्मचारियों को 1 जुलाई से 31 अक्टूबर, 2025 तक का संशोधित महंगाई भत्ता एरियर के रूप में मिलेगा, जबकि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 नवंबर, 2025 से नियमित रूप से दिया जाएगा। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को इस महीने के वेतन में तीन महीने का संशोधित महंगाई भत्ता एरियर के रूप में मिलेगा।

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तीन प्रतिशत की वृद्धि का आदेश राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों के कर्मचारियों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) वेतनमान प्राप्तकर्ताओं पर लागू होगा। हालाँकि यह आदेश उच्च न्यायालय (एचसी) के न्यायाधीशों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (यूकेपीएससी) और सार्वजनिक उपक्रम निगमों के अध्यक्ष और सदस्यों पर लागू नहीं होगा, जिनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश जारी करने होंगे। डीए में वृद्धि से राज्य के खजाने पर लगभग 600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ने की उम्मीद है। डीए में वृद्धि के बाद कर्मचारियों के वेतन में 1100 रुपये से 9,500 रुपये तक की वृद्धि होगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए में हाल ही में हुई वृद्धि के बाद, राज्य सरकार के कर्मचारी उत्तराखंड सरकार द्वारा डीए बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बोनस अंतरिम होगा, उत्पादकता से जुड़ा नहीं होगा और 30 दिनों का होगा, जो 6,908 रुपये से अधिक नहीं होगा। विभिन्न विभागों में कम से कम तीन वर्षों से कार्यरत आकस्मिक/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी 1184 रुपये का बोनस मिलेगा।

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