जनपद स्तरीय चयन/ प्रोन्नत समिति के पुनर्गठन करने के लिए अब निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहारादून ने पत्र जारी करते हुए जनपद सहायक अध्यापक / प्रधानाध्यापक जनपदीय चयन / प्रोन्नत वेतनमान समिति की संरचना में आम नागरिकों के मध्य में निरन्तर सक्रिय रहने वाले
जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, विशिष्ट क्षेत्र में कार्य करने वाले महानुभावों, गैर-सरकारी संगठनों को अवैतनिक और बगैर किसी वित्तीय लाभ के उपाध्यक्ष / सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाने के निर्देश दिए हैं । इस हेतु विभागीय स्तर पर जो भी कार्यवाही की जानी है, उसे अनिवार्य रूप से एक पक्ष के अन्दर पूर्ण कराकर नये अवैतनिक उपाध्यक्ष / सदस्यों अथवा गैर-सगंठनो को नामित किये जाने की कार्यवाही आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने से पूर्व जनपद स्तरीय समिति गठित करने हेतु निर्देशित किया गया है।उक्तानुसार चयन/प्रोन्नत वेतनमान समिति का गठन . जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) को अध्यक्ष. राज्य सरकार द्वारा नामित को उपाध्यक्ष.वित्त अधिकारी प्रा०शि० को सदस्य तथा खण्ड शिक्षा अधिकारी को सदस्य के अलावा वरिष्ठ प्रधानाचार्य को सदस्य के साथ राज्य सरकार द्वारा नामित
दो सदस्य बनाए जाएंगे.।