उत्तराखण्ड

बड़ी खबर(देहरादून) पेंशन राशि वापस को लेकर फिर होगी एक और बैठक।।

देहरादून
राज्य सूचना आयोग के आदेश के बाद, समाज कल्याण विभाग ने सरकार को एक संशोधन प्रस्ताव भेजा है जिसके अनुसार लाभार्थी की मृत्यु की तिथि के बाद भुगतान की गई पेंशन राशि विभाग द्वारा वसूल की जाएगी, लेकिन लाभार्थी की मृत्यु से पहले भुगतान की गई पेंशन राशि नामांकित व्यक्ति को दी जाएगी।
यह कार्रवाई राज्य सूचना आयोग द्वारा इस महीने की शुरुआत में उजागर की गई अस्पष्टता को सीधे तौर पर संबोधित करती है। आयोग ने एक ऐसे मामले की सुनवाई की थी जिसमें विभाग ने एक लाभार्थी की मृत्यु से पहले जमा की गई राशि की वसूली की मांग की थी।

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आयुक्त योगेश भट्ट ने स्पष्ट नियमों के अभाव का उल्लेख किया और विभाग को उच्च अधिकारियों से स्पष्ट निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने बताया कि विभाग इस मामले और संबंधित मुद्दों पर उचित चर्चा के लिए 19 दिसंबर को एक बैठक भी करेगा।

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मृत्यु के बाद जारी की गई धनराशि की वसूली प्रक्रियाएँ तो निर्धारित की गई हैं, लेकिन खाते में पहले से मौजूद राशि की कोई स्पष्ट स्थिति नहीं बताई गई है।
यह मामला देहरादून निवासी दिवंगत महबूबा अली के पुत्र दीपक अली द्वारा दायर एक शिकायत से उत्पन्न हुआ। उनकी माँ की मृत्यु के बाद, विभाग ने अली से उनकी मृत्यु से पहले जमा की गई किश्तें वापस करने को कहा, लेकिन उन्होंने इस मांग को चुनौती दी। उन्होंने मृत्यु-पूर्व भुगतान वापस लेने के नियमों की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक आरटीआई दायर की, लेकिन विभाग कोई विशिष्ट नियम प्रदान करने में विफल रहा, जिसके बाद आयोग ने हस्तक्षेप किया।

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