उत्तराखण्ड में पंचायत उपचुनाव की घोषणा, आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू
देहरादून, 11 नवम्बर 2025।
राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड ने प्रदेश के सभी जनपदों (हरिद्वार को छोड़कर) में त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों पर उपचुनाव कराने की घोषणा कर दी है। आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना संख्या-3121 दिनांक 11 नवम्बर 2025 को जारी की गई है।


निर्वाचन आयोग के अनुसार, इन उपचुनावों के अंतर्गत ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के रिक्त पद भरे जाएंगे। अधिसूचना जारी होते ही जिन पंचायत क्षेत्रों में उपचुनाव होंगे, वहां आदर्श आचरण संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। यह आचार संहिता मतगणना पूर्ण होने तक प्रभावी रहेगी।
राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों (हरिद्वार को छोड़कर) को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
इस संबंध में शासन के शीर्ष अधिकारियों—मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, पंचायती राज सचिव तथा मंडलायुक्तों को भी आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश भेजे गए हैं।




