उत्तर प्रदेश

बिग ब्रेकिंग उत्तराखंड अब राज्य में 6 महीने तक हड़ताल पर रोक नहीं कर सकेंगे कर्मचारी हड़ताल शासन ने अधिसूचना की जारी

उत्तराखंड की धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्याधीन सेवाओं में अगले 6 महीने तक हड़ताल पर रोक लगा दी है जिसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।

सचिव शैलेश बगोली द्वारा जारी आदेश के मुताबिक चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि प्रदेश में संचालित चारधाम यात्रा एवं मानसून अवधि में सम्भावित आपदाओं के दृष्टिगत लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है,

यह भी पढ़ें 👉  मौसम अपडेट(देहरादून) एक बार फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, बरसात और हिमपात से बढ़ेगी ठंड ।।

अतएव, अब उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक से छः मास की अवधि के लिए राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध करते हैं।

यह भी पढ़ें 👉  (बड़ी खबर)काशीपुर नगर निगम.बिना कर बढ़ाए बढ़ा राजस्व, 121 करोड़ की 798 योजनाओं से बदली शहर की तस्वीर ।।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन यह भी आदेश देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जायेगा।

Ad Ad
To Top