उत्तर प्रदेश

बिग ब्रेकिंग(उत्तराखंड)100 गज के अंदर प्रतिबंधित सामग्री बेची तो होगी कड़ी कार्रवाई.डीएम ने छापामार अभियान चलाने के दिए निर्देश ।।

नैनीताल -: जनपद में शैक्षिक संस्थानों के 100 गज की परिधि के अन्दर सिगरेट तथा अन्य प्रतिबंधित तम्बाकू उत्पाद की बिक्री होने की सूचनाओं को जिलाधिकारी ने गंभीरता से लेते हुए तुरंत संबंधित अधिकारियों को छापामारी अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल के संज्ञान में आया है कि जनपद में विद्यालयोें एवं शिक्षण संस्थानों से 100 गज की परिधि में दुकानदारों द्वारा सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद प्रतिबन्ध होने के बावजूद बिक्री की जा रही है जिस पर उन्होंने गंभीरता से लेते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी के साथ ही पुलिस महकमे के अधिकारियो को निर्देश दिये की शैक्षणिक संस्थानों में चैकिंग अभियान चलाकर छापेमारी कर दोषी दुकानदारों के खिलाफ चालान के साथ ही जुर्माने की कार्यवाही तत्काल अमल में लाई जाए। उन्होेने कहा भारत सरकार द्वारा जनपद को नशा मुक्ति अभियान 2.0 के अन्तर्गत चयन किया गया है।
उन्होेंने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिये कि जनपद के समस्त विद्यालयों के साथ ही शैक्षणिक संस्थानों पर साईन बोर्ड पूर्ण विवरण के साथ स्थापित करें। उन्होंने मुख्य शिक्षा अधिकारी को भी निर्देश दिये है कि विद्यालयों में एन्टी ड्रग कमेटी के गठन की संकलित सूचना विकास खण्डवार समाज कल्याण अधिकारी को देना सुनिश्चित करें।

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