दिल्ली:
राजधानी दिल्ली में साउथ दिल्ली नगर निगम (SDMC) ने स्पा और मसाज सेंटर्स (spa and massage centres) के लिए नई लाइसेंस पॉलिसी को लागू किया है. इसमें क्रॉस-जेंडर मसाज की इन स्पा और मसाज सेंटर्स में इजाजत नहीं होगी. नई लाइसेंस पॉलिसी (new license policy) के इस नियम के मुताबिक, महिलाओं वाले स्पा-मसाज सेंटर में पुरुष और पुरुषों द्वारा संचालित स्पा में महिलाएं नहीं जा सकेंगी. बता दें कि पिछले महीने ईस्ट दिल्ली नगर निगम (EDMC) ने भी ऐसी ही गाइडलाइंस जारी करके क्रॉस जेंडर मसाज को बैन कर दिया था. Also Read – फिर आ सकती है काली मौत नाम की महामारी, डॉक्टर ने किया सतर्क न्यूज एजेंसी पीटीआई की खबर के मुताबिक, अब साउथ दिल्ली नगर निगम (SDMC) में इन्हीं गाइडलाइंस के साथ स्पा या मसाज सेंटर्स का लाइसेंस दिया जाएगा. SDMC ने अपने बयान में कहा है कि पुरुष और महिलाओं के मसाज सेंटर्स अलग-अलग सेक्शन में होंगे. इसके साथ ही मसाज सेंटर्स को सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक ही खोला जा सकेगा. SDMC के मुताबिक, उसके क्षेत्र में फिलहाल करीब 300 स्पा और मसाज पार्लर आते हैं. SDMC की नई लाइसेंस पॉलिसी को उपराज्यपाल अनिल बैजल की मंजूरी मिल गई है. Also Read – राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की नगर नियम ने यह भी कहा कि लाइसेंस मालिक और मैनेजर की पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही इशू किया जाएगा. इसके साथ-साथ आने वाले कस्टमर्स की आईडी पुख्ता करना स्पा और मसाज सेंटर्स की जिम्मेदारी होगी. साथ-साथ रिहायशी इलाकों में भी नए स्पा और मसाज सेंटर्स नहीं खोले जा सकेंगे. सिर्फ कमर्शल, लोकल कमर्शल, नोटिफाइड कमर्शल और मिक्स लैंड यूज पर ही नए स्पा और मसाज सेंटर्स खुलने की इजाजत मिलेगी. मसाज पार्लर के परिसर का डिजाइन संरचनात्मक इंजीनियर से पास कराना होगा. आगे मसाजर टेबल का साइज 50 स्कायर फीट से कम नहीं रखने को कहा गया है. वहीं परिसर का फ्लोर एरिया 900 स्कायर फीट होना चाहिए. इसकी ऊंचाई 9 या 8 फीट से कम ना हो. परिसर में लाइट, हवा, बिना एसी वाली जगहों में एग्जॉस्ट फैन आदि की व्यवस्था भी होनी चाहिए. अगर लाइसेंस मिलने के बाद भी इन चीजों से समझौता हुआ तो लाइसेंस कैंसल भी हो सकता




