देहरादून -: कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग ने वार्षिक स्थानांतरण सत्र 2022- 23 के अंतर्गत उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 20 17 के अनुसार स्थानांतरण किए जाने का निर्णय लिया गया है।


सचिव उत्तराखंड शासन द्वारा जारी पत्र के अनुसार बताया गया कि लोक सेवकों के वास्ते वार्षिक स्थानांतरण हेतु वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 की धारा 23 के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष सामान्य स्थानांतरण हेतु समय सारणी नियत की गई है और अधिनियम की धारा 23 के परन्तुक राज्य सरकार द्वारा किसी स्थानांतरण पत्र हेतु समय सारणी में परिवर्तन किया जा सकता है कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के शासनादेश संख्या 116 दिनांक 20-5-2021 स्थानांतरण द्वारा स्थानांतरण सत्र 20-20 20 21 एवं शासनादेश संख्या 138 दिनांक 24- 05 21 द्वारा स्थानांतरण पत्र 20 21 -22 के दौरान राज्य में कोविड-19 के संक्रमण में अपेक्षित वृद्धि होने के बाद राजकीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के दृष्टिगत स्थानांतरण सत्र शून्य घोषित किया गया था।
वर्तमान में कोविड-19 मन में कमी होने के चलते शासन ने समय ने व्यक्त विचार उपरांत स्थानांतरण सत्र 20 से 22 23 के दौरान स्थापित उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 के अनुसार सामान्य स्थानांतरण किए जाने का निर्णय लेकर अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत वार्षिक स्थानांतरण हेतु निम्न वत समय सारणी निर्धारित किए जाने का निर्णय लिया गया है।
