
हल्द्वानी के बनभूलपुरा स्थित रेलवे भूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिसपर बनभूलपुरा के रहने वाले हज़ारों लोगों की उम्मीदों के अलावा पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थीं। इस बीच यह बड़ी अपडेट सामने आई है कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है।साथ ही अगली सुनवाई के लिये 7 फरवरी की तारीख़ दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बिल्कुल ठीक है कि रेलवे लाइन के पास अतिक्रमण नहीं दिया जा सकता। लेकिन उनके लिए पुनर्वास और अधिकारों पर तो गौर करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अचानक इतनी सख्त कार्रवाई कैसे कर सकते हैं।
हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में अदालत की टिप्पणी
कितनी जमीन रेलवे की, कितनी राज्य सरकार की ? – SC
इस मामले को मानवीय नजरिए से भी देखना होगा
