uttarakhand city news dehradun
देहरादून।
शिक्षकों की पदोन्नति को लेकर लंबित विवाद और वरिष्ठता के मतभेदों को दूर करने की दिशा में शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। विभाग अब शिक्षकों को अंतरिम पदोन्नति का लाभ देगा।
गुरुवार को विधान सभा स्थित कार्यालय में विभागीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने इस संबंध में आदेश जारी किए। बैठक में उन्होंने अधिकारियों के साथ शिक्षकों की पदोन्नति के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा है कि सभी पात्र शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ दिया जाए, लेकिन वरिष्ठता का मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण प्रक्रिया अटकी हुई है। उन्होंने बताया कि जब तक अदालत से अंतिम आदेश प्राप्त नहीं होता और वरिष्ठता सूची तैयार नहीं होती, तब तक शिक्षकों को अंतरिम पदोन्नति दी जाएगी।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस मामले में आवश्यक कानूनी राय लेकर न्यायालय में ठोस और तथ्यपरक जवाब प्रस्तुत करें। मंत्री ने कहा कि पदोन्नति न होने से शिक्षण व मूल्यांकन कार्य प्रभावित हो रहे हैं, जिसका सीधा असर छात्रों पर पड़ रहा है।
बैठक में मंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि असाध्य बीमारियों से पीड़ित शिक्षकों के स्थानांतरण और स्थानांतरण अधिनियम की धारा-27 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की प्रक्रिया को तेजी से निपटाया जाए।
बैठक में शिक्षा सचिव रविनाथ रमन, विधि सचिव प्रशांत जोशी, अपर सचिव एल.एम. रायल, शिक्षा महानिदेशक दीप्ति सिंह सहित विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।




