उत्तराखण्ड

बड़ी खबर(देहरादून) यहां राज्य में दो दिन,इन विकास खण्डों में रहेगा अवकाश. आदेश जारी।।

श्री राज्यपाल, निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट 1881 (1881 का एक्ट संख्या-26) की धारा 25 द्वारा प्राप्त उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए, जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या-20/25-56-पब-2 दिनांक 08 जून, 1957 के अनुसार राज्य सरकार प्रयोग में ला सकती है, के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना (संशोधित) संख्या-1303/

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रा०नि०आ०अनु०-2/4324/2025 दिनांक 28 जून, 2025 के अनुसार राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) के त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन-2025 विकासखण्डवार प्रथम चरण के मतदान दिवस दिनांक 24 जुलाई, 2025 (बृहस्पतिवार) एवं द्वितीय चरण के मतदान दिवस दिनांक 28 जुलाई, 2025 (सोमवार) को सम्बन्धित विकासखण्डों के क्षेत्रान्तर्गत निवास करने वाले शासकीय/अशासकीय कार्यालयों / शैक्षणिक संस्थानों/अर्द्ध-निकायों/याणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कार्मिकों/कारीगरी/मजदूरों को मतदान हेतु सवेतन सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त तिथियों को निर्वाचन क्षेत्रों के समस्त कोषागार तथा उपकोषागार भी बन्द रहेंगे।

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संलग्नक-यथोपरि।

Digitally signed by Date: 09-07-2025

Vinod Kumar Suman (विनोद कुमार सुमन) सचिव ।

संख्या 96-2/xxxi(15)/G/2025-31(पी०/डि तददिनांकित प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

  1. महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड) को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त के कम में मा० उच्च न्यायालय एवं अन्य अधीनस्थ न्यायालयों में उपरोक्तानुसार अवकाश घोषित किये जाने के सम्बन्ध में
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