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Almora, भी हाई अलर्ट पर अफवाह फैलाने वालों पर की जाएगी कार्रवाई, जिला प्रशासन ने कमर कसी।


अल्मोड़ा 23 मार्च

कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत उत्तराखंड शासन, देहरादून द्वारा आदेश दिनांक 22 मार्च, 2020 के माध्यम से दिनांक 22 मार्च, 2020 के रात्रि 09.00 बजे से दिनांक 31 मार्च, 2020 की रात्रि 11.59 बजे तक के लिए लॉक-डाउन की अधिसूचना जारी कर दी गयी हैं। उक्त अधिसूचना के क्रम में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने जनपद अल्मोड़ा में दण्ड संहिता 1973 की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते  हुए जनपद अल्मोड़ा में प्रतिबंध अधिरोपित किये गयें हैं।  
उपरोक्त निर्देशों का उल्लघंन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 की अधीन दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश तत्काल रूप से प्रभावी होगा। जिलाधिकारी ने बताया कि उक्त आदेशों का अनुपालन जनता को स्वयंस्फूर्त भावना से करना होगा तांकि कोरोना वायरस को हराया जा सके। उन्होंने लोगों को लाॅक डाउन में सहयोग करने की अपील की। जिलाधिकारी ने कहा की आवश्यक वस्तुओं व खाने पीने की चीजों की कमी नहीं होने दी जायेगी। उन्होंने अफवाह फैलाने वालों को सख्त हिदायत देते हुए कड़ी कार्रवाही की चेतावनी जारी की है। 

जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों, पूर्ति निरीक्षकों को निर्देश दिये गये है कि वे समय-समय पर खाद्यान की दुकानों पर जाकर निरीक्षण करे कि ओवर रेटिंग न होने पाय। उन्होंने बताया कि अतिआवश्यक कार्यो हेतु किसी भी व्यक्ति आवागमन करना अवाश्यक हो इसके लिए कन्ट्रोल रूम में ट्रेवल डेस्क बनायी गयी है जो ऐसे लोगों को अनुमति जारी करेगी ताकि ऐसेे लोगों को असुविधा न हो। उन्होने किसी भी शिकायत हेतु कन्ट्रोल रूम के नम्बर 05962-237874, 875 पर सम्पर्क करने की अपील लोगों से की है।

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