उत्तराखण्ड

बड़ी खबर(देहरादून) भारी बारिश के कहर के बाद प्रशासन ने पांच होटल किए अधिग्रहित,बनेंगे राहत शिविर।।

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दिनांक 15.09.2025/16.09.2025 को हुयी अत्यधिक वर्षा के कारण तहसील सदर देहरादून की सीमान्तर्गत ग्राम कार्लीगाड, मझाडा व सहस्त्रधारा में हुयी भारी क्षति को देखते हुए रेस्क्यू किये गये प्रभावितों की सुरक्षा के दृष्टिगत आपदा प्रबन्धन हेतु आवश्यक उपाय किया जाना नितान्त आवश्यक है। आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 30 (1) के अनुसार जिला प्राधिकरण आपदा प्रबन्धन के लिए जिला योजना, समन्वयन और कार्यान्वयन निकाय के रूप में कार्य करेगा और राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शन सिद्वान्तों के अनुसार जिले में आपदा प्रबन्धन के प्रयोजन के लिए सभी उपाय करेगा। तथा धारा 30 (2) (XXIV) के अनुसार ऐसे भवनों और स्थानों की पहचान कर सकेगा जिनका किसी आपदा की आंशका या आपदा की घटना की स्थिति में राहत केन्द्रों या शिविरों के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा और ऐसे भवनों और स्थानों में जल प्रदाय या स्वच्छता की व्यवस्था कर सकेगा। तथा धारा 33, धारा 34 व धारा 65 के अन्तर्गत किसी आपदा की आशंका या आपदा की दशा में बचाव कार्य के प्रयोजन के लिए किन्हीं परिसरों की आवश्यकता है या उनकी आवश्यकता संभावित है, तो ऐसे संसाधनों या परिसर की अध्यपेक्षा कर सकेगा।

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अतएव ग्राम कार्लीगाड, मझाडा व सहस्त्रधारा क्षेत्र में आयी आपदा के दृष्टिगत आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 33, धारा 34 व धारा 65 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला पर्यटन अधिकारी देहरादून से प्राप्त सूची के अनुसान निम्न होटलों का तात्कालिकता के दृष्टिगत राहत शिविर के रूप में आदेश की तिथि से अग्रिम आदेशों तक अधिग्रहण किया जाता है-

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