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भारत सरकार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत मौसम विज्ञान विभाग देहरादून के पुर्वानुमान अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में इस वर्ष औसत से अधिक वर्षा होने की सम्भावना व्यक्त की गयी है जिससे जनपद ऊधमसिंह नगर में संभावित आपदा परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है।
मानसून-2025 के दौरान संभावित आपदा परिस्थितियों से प्रभावी रूप से निपटने, आपदा प्रबन्धन तंत्र को सक्रिय बनाए रखने तथा त्वरित राहत एवं बचाव कार्यों में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो।

इस उद्देश्य से जनपद ऊधमसिंह नगर के समस्त विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त के दृष्टिगत जनपद अन्तर्गत किसी भी प्रकार की आपदा सम्बन्धी घटना घटित होने की स्थिति में त्वरित सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु समस्त अधिकारी/कर्मचारी अपने-अपने तैनाती क्षेत्र में अग्रिम आदेशों तक बने रहें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धितो से सम्पर्क स्थापित करके खोज-बचाव एवं राहत कार्यों में सहायता ली जा सकें।
उक्त के अतिरिक्त समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को आदेशित किया जाता है कि मानूसन अवधि की समाप्ति तक अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर कोई भी अधिकारियों/कर्मचारियों के अवकाश स्वीकृत नही होगें तथा स्वयं बिना अधोहस्ताक्षरी की अनुमति के मुख्यालय नही छोड़ेगें, साथ ही आपदा के दौरान खोज-बचाव एवं राहत कार्यों में सहायता के दृष्टिगत फोन अनिवार्य रूप से ऑन रहेंगे।
अतः उक्त आदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 के सुंसगत प्राविधानों के अन्तर्गत जारी किये जा रहें है, जिसका उल्लंघन उक्त अधिनियम के तहत दण्डनीय माना जायेगा।
उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
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