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सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाना पड़ा महंगा— गिरफ्तार

रामनगर

सोशल मीडिया में अफवाह फैलाना एक व्यक्ति को पड़ा भारी पुलिस नेआरोपी को गिरफ्तार कर उसका चालान किया ।वर्तमान समय में कोरोना वायरस महामारी संक्रमण की रोकथाम को देखते हुए भारत सरकार द्वारा लाॅक डाउन के आदेश एवं राज्य में लागू धारा 144 सीआरपीसी आपदा प्रबंधन एक्ट के अनुपालन हेतु कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने तथा सोशल मीडिया के जरिए कोरोना वायरस संक्रमण से संबंधित या अन्य किसी प्रकार की भ्रामक अफवाहों को फैलाने वाले व्यक्तियों को चिन्हित करने हेतु पुलिस द्वारा सोशल मीडिया फेसबुक व्हाट्सएप ,इंस्टाग्राम, टि्वटर टिकटोक, आदि की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस संक्रमण से संबंधित भ्रामक अफवाहों (फेक न्यूज) को फैलाने वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किए जा रहे हैं।
बुधवार को फेसबुक यूजर इरफान अली पुत्र स्वर्गीय श्री नियाज अली निवासी बेड़ाझाल ढेला रामनगर नैनीताल (वर्तमान बीडीसी मेंबर) के द्वारा अपने फेसबुक अकाउंट से ब्रेकिंग न्यूज़ अपलोड व शेयर की गई थी। जिससे समुदाय विशेष में आक्रोश व्यापक होने की प्रबल संभावना के दृष्टिगत तत्काल संज्ञान लेते हुए फेसबुक यूजर इरफान अली के विरुद्ध कोतवाली रामनगर पर मुकदमा अपराध संख्या 156/2020 धारा 188/ 269 भादवि व 54 आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त इरफान अली को गिरफ्तार किया गया है। कोरोना वायरस संक्रमण महामारी की रोकथाम के दृष्टिगत लाॅक डाउन जारी होने से वर्तमान तिथि तक सोशल मीडिया के माध्यम से बिना सत्यता की जांच किए कोरोना वायरस संक्रमण से संबंधित भ्रामक अफवाहों को पोस्ट एवं फेक न्यूज़ प्रसार प्रसारित करने वाले कुल 7 व्यक्तियों के विरुद्ध 06 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं।

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