उत्तराखण्ड

सरकार की गाइडलाइन के अनुसार खुले दुकाने, नहीं तो होगी कार्रवाई

नियमों का पालन करें सभी दुकानदार

पंतनगर।
कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में प्रदेश सरकार
ने केन्द्र सरकार की गाडलाइन के तहत स्टेशनरी, पंखे, कूलर, रिचार्ज सहित अन्य सामानों की बिक्री हेतु दुकानों को सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक खोलने का आदेश दिया है। इसके लिए सभी दुकानदारों को सामाजिक दूरी, मास्क पहनना अनिवार्य व अनावश्यक रूप से दुकानों के
आगे भीड़ न लगवाना आदि नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
इसी को ध्यान में रखते हुए रविवार को पंतनगर पुलिस ने विवि के मुख्य शापिंग सेंटर पर दुकानदारों को सरकार द्वारा जारी नियमों का पालन करना होगा। पंतनगर थाने के थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने पंतनगर विवि परिसर के सभी दुकानदारों व व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारियों से इस बाबत नियमों का पालन करने की हिदायत दी।
उन्होंने बताया कि जो भी दुकानदार इन नियमों का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि फिलहाल पंतनगर थाना क्षेत्र अभी कोरोना मुक्त है हमें ऐसे ही इसे मुक्त रखना है। इस अवसर पर व्यापार मंडल के सदस्यों व दुकानदारों ने सभी पुलिस कोरोना योद्वाओं का फूलों से स्वागत भी किया।

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