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सभी धर्म स्थलों से हटेंगे उच्च स्तरीय ध्वनि विस्तारक यंत्र, उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को शक्ति से किया जाएगा पालन

रूद्रपुर

जनपद में अब जल्द उच्च स्तरीय ध्वनि विस्तारक यंत्र से निजात मिलने वाली है जिसके लिए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी तेज करते हुए 15 फरवरी तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों को हटाने की अपील करते हुए सभी को उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के दायरे में आने की बात कही।

जिलाधिकारी नीरज खैरवाल एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वरिन्दरजीत सिंह की अध्यक्षता में आज कलक्टेट सभागार में जनपद के सभी धार्मिक संस्थानो के पदाधिकारियो के साथ ध्वनि प्रदुषण को रोकने के लिये बैठक आयोजित हुई। उन्होने कहा कि मा0 उच्च न्यायालय के आदेशो के तहत सभी धार्मिक संस्थान अपने-अपने मंदिर,मस्जिद,गुरूद्वारा,चर्च आदि के उच्च स्तरीय ध्वनि प्रदुषण को रोके जाने की अपील की। जिस पर सभी धर्म गुरूओं द्वारा एक स्वर से सहमति जताई गयी। जिलाधिकारी ने 15 फरवरी,2020 से सभी धार्मिक संस्थान उच्च स्तरीय ध्वनि यंत्रो व लाउस्पीकरो को उतारने के निर्देश दिये है। उन्होने कहा कि डाउस्पीकर का प्रयोग कम ध्वनि में उसी परीसर या कक्ष तक ही सीमित होना चाहिये ताकि उसके आस-पास के आम लोगो को किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होने सभी धर्म गुरूओं को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत उक्त तिथि से एक सप्ताह के अन्दर उपरोक्त कार्यवाही अमल में लाये जाने हेतु  प्रचार-प्रसार  के भी निर्देश दिये। उन्होने सम्बन्धित उप जिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारियो को निर्देशित किया है कि एक सप्ताह के भीतर थाना वार बैठक कर उक्त प्रक्रिया को अमल में लाना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि थानावार बैठक के पश्चात किसी धार्मिक संस्थान में ध्वनि प्रदुषण की शिकायत प्राप्त होती है तो सम्बन्धित धार्मिक संस्थान कमेटी के विरूद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 की धारा 15 के तहत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। 
       बैठक में अपर जिलाधिकारी जगदीश चन्द्र काण्डपाल,एसपी क्राईम प्रमोद कुमार,ओसी एनएस नबियाल, सीओ सुरजीत कुमार,अमित कुमार सहित विभिन्न धार्मिक संस्थानो के पदाधिकारी उपस्थित थे। 

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