हल्द्वानी
अब जनपद में शादी समारोह, बैंकट हाॅल, कम्यूनिटी हाॅल, को आवश्यक प्रतिबन्धों के साथ खोल दिए गए हैं ।
जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया किसी व्यक्तिगत, पारिवारिक समारोह के आयोजन मे अधिकतम 50 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं जिस स्थान पर आयोजन प्रस्तावित है उस स्थान पर सामाजिक दूरी सैनिटाइजेशन, मास्क के प्रयोग के साथ ही वैकेट हाल, कम्यूनिटी हाॅल में विवाह समारोह मे आने वाले व्यक्तियो की थर्मल स्केनिंग भी अनिवार्य होगी। विवाह समारोह की अनुमति उपजिलाधिकारी देंगे। कार्यक्रम मे आने वाले अतिथियो की सूची अनुमति अनिवार्य होगी।
उन्होने बताया जिस स्थान पर कार्यक्रम आयोजित होगा, उस स्थान के प्रभारी तथा अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा समय-समय निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। श्री बंसल ने कहा आदेशो का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 व महामारी अधिनियम 1897 के प्रावधानो मैं मामला दर्ज भी किया जा सकता है ।