नैनीताल
जनपद नैनीताल के मैदानी क्षेत्रों में वर्ग चार एवं वर्ग एक ख की भूमि में काबिज काश्तकारों की भूमि काश्तकारों के नाम विगत कई समय से विनियमित किये जाने की प्रक्रिया को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। ज्ञातव्य हो कि राज्य सरकार द्वारा वर्ग चार एवं वर्ग एक ख की भूमि में काबिज काश्तकारों को भूमिधर अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में शासनादेश निर्गत किया गया था। जिसके क्रम में काश्तकारों के द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये थे, जोकि तहसील स्तर में लम्बित थे।
जिलाधिकारी श्री सविन बंसल के संज्ञान में यह तथ्य आने पर उनके द्वारा तत्काल आवेदन पत्रों में रिर्पोट एवं अन्य औपचारिकतायें पूर्ण कराये जाने के लिए उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को तलब किया गया तथा निर्देश दिये गये कि तत्काल इन आवेदन पत्रों औपचारिकतायें पूर्ण कराई जायें। फलस्वरूप अधिकांश आवेदक जोकि शासनादेश के अनुसार भूमिधरी के पात्र थे, की पत्रावलियां पूर्ण करा ली गई।
जिलाधिकारी श्री बंसल द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद के मैदानी क्षेत्रों में वर्ग चार एवं वर्ग एक ख की भूमि में काबिज काश्ताकारों, जिनके द्वारा आवेदन किये गये हैं तथा जो शासनादेश के अनुसार भूमिधरी के पात्र हैं, को दिनांक 19 एवं 20 फरवरी को प्रातः 10 बजे से सांय 4 बजे तक जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय, हल्द्वानी में कैम्प आयोजित करते हुए आदेश उपलब्ध कराये जायेंगें। वृहद कैम्प में ऐसे आवेदकों, जोकि शासनादेश के अनुसार पात्र नहीं पाये गये अथवा अन्य कोई अभिलेखीय कमी के कारण वर्तमान विनियमितीकरण पाॅलिसी का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, की भी शंकाओं का समाधान किया जायेगा तथा उनकी पत्रावली की वर्तमान स्थिति से भी आवेदकों को अवगत कराया जायेगा। इस कैम्प से तहसील हल्द्वानी, कालाढूंगी, लालकुआॅ तथा रामनगर के काश्तकार लाभान्वित होंगे।