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रेलवे ब्रेकिंग–: रेलवे का नया कदम, अब कारखाने से सीधे फ्लाई एश (राख)का लदान कर सकते हैं रेलवे​ बैगन में,फ्रेट इन्सेंटिव स्कीम होगी लागू।

बरेली
रेल मंत्रालय द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिये किए जा रहे प्रयासों के तहत उद्योग जगत एवं व्यापारियों को रेल द्वारा माल परिवहन के लिये प्रोत्साहित करने हेतु अनेक रियायतों की घोषणा की गई है। ये घोषणायें विगत कुछ महीनों में माल परिवहन के क्षेत्र में दी गयी रियायतों के क्रम में माल भाड़े में की गई है। नवीन रियायतों में हौलेज चार्ज एवं स्टेब्लिंग चार्ज तथा फ्लाई एश का लदान शामिल है।
नए निर्णय के अनुसार लोडेड कंटेनर के मूवमेंट पर हाॅलेज चार्ज में 5 प्रतिषत छूट दी जाएगी जो कि प्रति टी.इ.यू. की दर से देय होगी। हाॅलेज चार्ज में छूट 04 अगस्त, 2020 से प्रारम्भ हो गयी है तथा 30 अप्रैल, 2021 तक लागू रहेगी।
घोषित अन्य रियायतों के अन्तर्गत कंटेनर ट्रैफिक के मामलें में कोई भी स्टेब्लिंग चार्ज नहीं लिया जाएगा। इस छूट की अवधि 18 मई, 2020 से 31 अक्टूबर, 2020 रखी गयी है।
माल लदान में छूट प्रदान करने के क्रम में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण निर्णय फ्लाई एश (राख) के लदान के सम्बन्ध में लिया गया है। फ्रेट इन्सेंटिव स्कीम के तहत खुले/बल्क में फ्लाई ऐश की ’ओपन वैगन’ में लोडिंग को भी सम्मिलित कर लिया गया है। खुले/बल्क अथवा बोरे में भरे फ्लाई एष के ’ओपन वैगन’ में लदान पर उपयुक्त श्रेणी में नार्मल टैरिफ रेट पर 40 प्रतिशत की छूट देय होगी। खुले में फ्लाई एश की लोडिंग में, ग्राहक द्वारा फ्लाई एश को जलयोजित कर तारपोलीन से कवर किया जायेगा। फ्लैट वैगन में बोरे में भरे फ्लाई एस के लदान पर उपयुक्त श्रेणी में 40 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। उक्त दोनों मामलों में कोई फ्लोर रेट नहीं लिया जाएगा। ये सभी रियायतें 8 अगस्त, 2020 से लागू होंगी।
इन रियायतों के फलस्वरूप रेल के माध्यम से माल परिवहन बढ़ने के साथ ही उद्योग एवं व्यापारिक जगत की आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी।

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