सरकार ने निजी अस्पतालों में COVID19 इलाज को लेकर मूल्य किया निर्धारित ।
देहरादून
वैश्विक महामारी कोविड-19 को प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए विज्ञप्ति जारी करते हुए उसकी दर भी निर्धारित कर दी हैं अब रोगी निजी चिकित्सालय में जाकर अपना वैश्विक संक्रमण का इलाज करा सकता है।
स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने पत्र जारी कर उत्तराखंड के भीतर निजी अस्पतालों में कोरोना इलाज की राशि को तय किया गया है। निजी अस्पतालों में कोविड-19 इलाज के आदेश किये जारी करते हुए स्वास्थ्य सचिव द्वारा कोराना मरीजों को अस्पतालों द्वारा क्षेत्री के हिसाब से प्रतिदिन के इलाज की धनराशि को तय किया गया है।साथ ही निर्देशित किया गया है कि निजी अस्पताल कोराना मरीजों के इलाज के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित उपचार राशि ही मरीजों से ले।सरकार द्वारा निजी अस्पतालों को इलाज हेतु कितनी धनराशि कोरोना मरीजो से लेनी है उसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
1- NABH श्रेणी के अस्पतालों में आइसोलेशन बेड विद ऑक्सीजन 10000 रुपये प्रतिदिन तय
2- NON NABH श्रेणी के अस्पतालों में आइसोलेशन बेड विद ऑक्सीजन 8000 रुपये प्रतिदिन तय
3- NABH श्रेणी के अस्पतालों में आईसीयू रूम विदाउट वेंटीलेटर 15000 रुपये प्रतिदिन तय
4- NON NABH श्रेणी के अस्पतालों में आईसीयू रूम विदाउट वेंटीलेटर 13000 रुपये प्रतिदिन तय
5- NABH श्रेणी के अस्पतालों में आईसीयू विद वेंटीलेटर 18000 रुपये प्रतिदिन तय
6- NON NABH श्रेणी के अस्पतालों में आईसीयू विद वेंटीलेटर 15000 रुपये प्रतिदिन तय
स्वास्थ्य सचिव उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी पत्र
उत्तराखंड सरकार राज्य में बड़ते कोराना संक्रमण की वजह से जहां निजी अस्पतालों को कोराना संक्रमित मरीजों का इलाज करने का शासनादेश जारी कर चुकी है।वहीं सरकार ने अस्पताल में इलाज की सुविधाओं के अनुसार कोराना मरीजों के इलाज की धनराशि को प्रति दिन के हिसाब से निर्धारित कर दिया है।सरकार द्वारा निजी अस्पतालों में कोराना मरीजों के इलाज की धनराशि निर्धारण पत्र को प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी व मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को जारी किए गए है।ताकि प्रदेश में निजी अस्पतालों द्वारा कोरोना मरीजों के इलाज की धनराशि सरकार द्वारा निर्धारित दर पर ही ली जाए।