हल्द्वानी
पैसे के लेनदेन को लेकर पुलिस को बुलेरो चोरी की झूठी सूचना देना युवक को भारी पड़ गया पुलिस ने गाड़ी चोरी केआरोप में दो लोगो को गिरफ्तार कर उनका चालान कर दिया।
पुलिस के अनुसार 4 अगस्त को मोहन सिंह नामक व्यक्ति ने 112 पर सूचना दी कि गौरापड़ाव चौराहे बरेली रोड पर वाहन संख्या यूके-04 सीए-9803 बुलेरो पिकप से मुर्गा लाने ले जाने का कार्य कर रहे थे जिसे अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया।घटना की सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी मण्डी मुन्नवर हुसैन ने क्षेत्र में सघंन चैकिग अभियान चालाते हुये सीसीटीवी फुटेज चैक किये एवं जांच प्रारंभ की ।इस घटना के दूसरे दिन 5 अगस्त को ब्लॉक रोड मल्लीताल भीमताल निवासी अख्तर हुसैन पुत्र श्री कुर्बान अली ने बुलेरो चोरी की सूचना कोतवाली हल्द्वानी में आकर दी तहरीर के आधार पर कोतवाली हल्द्वानी में मुकदमा अपराध संख्याः- 358/20 धारा 379 आईपीसी के तहत दर्ज कर जांच उ0नि0 श्री निरीक्षक मुनव्वर हुसैन चौकी प्रभारी मण्डी के सुपुर्द की गई। इस बीच जांच में सीसीटीवी फुटेज,के माध्यम से
पुलिस ने तोशीब अहमद पुत्र श्री रफीक अहमद निवासी कब्रिस्तान रोड, वार्ड नंबर 4, आजाद नगर थाना लालकुआं जिला नैनीताल उम्र करीब 25 वर्ष तथा मोहन सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह निवासी ग्राम कपकोट थाना लमगढ़ा को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की तो विवेचना में यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त तोशीब अहमद, अभियुक्त मोहन सिंह दोनों पूर्व में मुर्गे का व्यापार साथ में करते थे जिसमें मोहन सिंह को तौसीब अहमद के ढाई लाख रुपए देने थे कई बार तकाजा करने के बाद भी मोहन सिंह उसके रुपए वापस नहीं कर रहा था और तोसीब अहमद का फोन भी उठाना भी बंद कर दिया था। दिनांक 4 अगस्त की दोपहर करीब 11ः30 बजे मोहन सिंह चोरी गई वाहन संख्या यूके-04सीए-9803 बुलेरो पिकअप के साथ गोरपढ़ाव चौराहे, बरेली रोड पर दिखा। जिस पर उसने पिकअप की चाबी निकाल कर उक्त वाहन ले गया। इसके बाद मोहन सिंह द्वारा आपराधिक षड़यंत्र के तहत उक्त सूचना डायल 112 में प्रसारित करते हुए कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा वाहन चोरी कर लिया गया है और अपने मालिक अख्तर हुसैन को जरिए फोन से दी यह जानते हुए कि मोहन को जो 02 लाख 50 हजार देने है उसका हिसाब भी हो जाएगा और पिकअप चोरी अज्ञात में दर्ज हो जाएगी विवेचना के दौेरान मोहन सिंह द्वारा अपने 161 सीआरपीसी के बयान में झूठे तथ्य अंकित कर गए पुलिस को गुमराह किया गया जिस पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मोहन के विरुद्ध अमानत में खयानत करने व अपराधिक षड्यंत्र कर वाहन को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी किए जाने, झूठे कथन अंकित कराने आदि साक्ष्यों के आधार पर मोहन सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह निवासी ग्राम कपकोट थाना लमगढ़ा जिला अल्मोड़ा उम्र करीब 24 वर्ष को धारा 406, 120 बी, 193 आईपीसी में गिरफ्तार कर न्यायालय मे पेश किया जहां से दोनों अभियुक्तों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उप कारागार हल्द्वानी जेल भेज दिया गया।