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राज्य सरकार के पेंशनरों को सेवानिवृत्ति के माह में एवं पारिवारिक पेंशनरों को पारिवारिक पेंशन अनुमान्य होने के माह में वर्ष में एक बार सत्यापन कराए जाने की व्यवस्था की गई है। शासन ने वर्तमान में वैश्विक महामारी कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए पेंशनरों, पारिवारिक पेंशनरों को जीवन प्रमाण पत्र कोषागारों एवं उप कोषागार में प्रस्तुत किए जाने में शिथिलता बरतते हुए यह छूट सितंबर 2020 तक बढ़ाए जाने की स्वीकृति प्रदान की है।
गौरतलब है कि शासन ने पारिवारिक पेंशन धारकों को अपना जीवन प्रमाण पत्र कोषागारों में जुलाई माह तक जमा कराने की पूर्व में छूट प्रदान की थी लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अब सितंबर माह तक पेंशन धारक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।