उत्तराखण्ड

ब्रेकिंग–: नहीं बढ़ेगी इस सत्र में स्कूल फीस ,सरकार ने प्राइवेट स्कूल के लिए जारी किए निर्देश

.देहरादून
आखिर लंबी जद्दोजहद एवं हाईकोर्ट के संज्ञान में आने के बाद उत्तराखंड में लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट स्कूलों की फीस से संबंधित समस्या का समाधान हुआ तथा सरकार ने उत्तराखंड के प्राइवेट स्कूलों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है जिसके तहत अब उत्तराखंड के प्राइवेट स्कूल शिक्षा सत्र 2020-21 मे किसी भी परिस्थिति में किसी भी तरह के शुल्क में वृद्धि नहीं कर सकेंगे।जिससे कुछ हद तक अभिभावकों को राहत मिली है सोमवार को शिक्षा सचिव ने स्कूल फीस को लेकर हाईकोर्ट में दायर विभिन्न रिट याचिकाओं के निस्तारण के बाद शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि किसी भी तरह के शुल्क में वृद्धि न करने का आदेश सभी डे और बोर्डिंग स्कूलों में समान रूप से लागू होगा। यदि कोई स्कूल ऑनलाइन पढ़ा रहा है।

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हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अब शासन ने शिक्षण संस्थाओं द्वारा ली जा रही फीस को लेकर संशोधित आदेश जारी किए हैं जिसके तहत मात्र ऑनलाइन व संचार माध्यमों से शिक्षण कराने वाले निजी विद्यालयों को लॉकडाउन अवधि में मात्र ट्यूशन फीस लेने की अनुमति होगी अन्य किसी भी प्रकार का शुल्क अभिभावकों से नहीं लिया जाएगा.
यदि किसी विद्यालय द्वारा अतिरिक्त विषयों का अध्यापन ऑनलाइन करवाया जा रहा है तो विद्यालय द्वारा अतिरिक्त विषय पढ़ाने के लिए पूर्व से निर्धारित शुल्क शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त लिया जा सकेगा ऐसे प्रकरणों में विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा कोविड-19 वह उसके फल स्वरुप लंबी अवधि तक लागू लॉकडाउन के कारण उत्पन्न स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सकारात्मक रूप से शुल्क के लिए वांछित अतिरिक्त समय अवधि प्रदान करनी होगी.

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सरकार ने अभिभावकों को और राहत देते हुए आदेश में कहा कि बावजूद कोई अभिभावक स्कूल फीस देने में असमर्थ है तो संबंधित अभिभावक स्कूल प्रिंसिपल या स्कूल प्रबंधन समिति से ट्यूशन फीस जमा करने के लिए अतिरिक्त समय ले सकते हैं। ऐसे अभिभावकों को स्कूल की ओर से अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

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लेकिन किसी भी परिस्थिति में संबंधित स्कूल के छात्र को स्कूल से बाहर नहीं किया जाएगा। जो स्कूल ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं वह ट्यूशन फीस ले सकेंगे। आदेश में कहा है कि प्राइवेट स्कूलों के कर्मचारियों को भी नियमित रूप से स्कूल प्रबंधन की ओर से वेतन दिया जाएगा। वही इसके अलावा शासन ने बड़ा आदेश देते हुए साफ कहा कि निजी विद्यालयों द्वारा किसी भी परिस्थिति में इस साल शुल्क में वृद्धि नहीं की जाएगी

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