नैनीताल
उत्तराखंड हाईकोर्ट में 31 मई से 4 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है। 5 जून को शनिवार और छह जून को रविवार के चलते अब हाईकोर्ट 7 जून सोमवार को खुलेगा।
वहीं, शुक्रवार को कोर्ट ने वैश्विक महामारी कोरोना की मार झेल रहे अधिवक्ताओं को आर्थिक मदद देने या उनको ब्याज रहित ऋण दिलाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 11 जून तक स्पष्ट जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। सरकार की निष्क्रियता पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि अधिवक्ता वर्ग समाज का बुद्धिजीवी और आधार स्तंभ है। वैश्विक महामारी के दौरान यह वर्ग आर्थिक तंगी व मानसिक तनाव झेल रहा है और सरकार इनकी मदद करने के लिए कुछ नहीं कर रही है।
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जबकि कर्नाटक, तेलंगाना और राजस्थान जैसे राज्य अपने राज्य के अधिवक्ताओं की मदद करने के लिए 10 से 25 करोड़ रुपये तक की आर्थिक मदद की व्यवस्था कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
अधिवक्ता चंद्रशेखर जोशी एवं अधिवक्ता अमित वर्मा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि डेढ़ साल से अधिवक्ताओं की आय कोरोना के कारण पूर्ण रूप से प्रभावित हुई है। इससे अधिवक्ताओं के लिए रोजी-रोटी का संकट पैदा हो गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जरूरतमंद अधिवक्ताओं को ब्याज रहित ऋण या आर्थिक सहायता दिलाई जाए