अल्मोड़ा
ग्रीन जोन वर्गीकृत होने के बाद जनपद अल्मोड़ा ने यातायात व्यवस्था में व्यापक बदलाव किए गए हैं गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के चलते अब जनपद के अन्दर अधिकतम 50 प्रतिशत सीट क्षमता के साथ, सामाजिक दूरी के नियमों तथा मास्क के अनिवार्य प्रयोग का पालन करते हुए प्रातः 07 बजे से सायं 04 बजे तक सार्वजनिक परिवहन संचालित रहेंगे। उसके उपरान्त गृह मंत्रालय, भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी निदेशों के अनुरूप सांय 04 बजे से प्रातः 07 बजे तक सामान्य आवागमन व गैर आवश्यक क्रिया-कलाप पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे । जनपद के अन्दर निजी चैपहिया वाहनों को 1+ 2 सवारी तथा दुपहिया वाहनों में 1+1 साथ प्रातः 07 बजे से सायं 04 बजे तक चलने की अनुमति होगी। निर्धारित समय के उपरान्त सामान्य आवागमन व गैर आवश्यक क्रिया-कलाप पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे। जनपद से बाहर ग्रीन जोन वाले जनपदों में परिवहन हेतु पास आवश्यक होगा जो कि ऑनलाईन या सम्बन्धित उप जिलाधिकारी या नोडल अधिकारी यातायत डैस्क की अनुमति के उपरान्त उनके द्वारा जारी किया जायेगा। अंतर्राज्यीय एवं अंतर्जनपदीय मालवाहक वाहन ( खाली वाहन भी सम्मिलित ) सामान्य रूप से संचालित रहेंगे ।