देहरादून-
राज्य सरकार ने अनलॉक टू के लिए गाइडलाइन जारी की जिसके तहत कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में किसी भी तरीके की गतिविधियां पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी केवल जिला प्रशासन इमरजेंसी सेवाओं के माध्यम से ही वहां कार्य होंगे।वही कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी तरीके की एक्टिविटी को परमिशन दे दी गई है स्कूल कॉलेज एजुकेशनल वर्क कोचिंग इंस्टीट्यूट 31 जुलाई तक बंद रहेंगे ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग शिक्षा जारी रहेगी ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट भारत सरकार और राज्य सरकार के सभी को 15 जुलाई के बाद से खोल दिया जाएगा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के यात्रियों को गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार मंजूरी दी जाएगी सिनेमा और जिम स्विमिंग पूल एंटरटेनमेंट पार्क थिएटर बार ऑडिटोरियम असेंबली हॉल सेमिनार स्थल सभी अगले आदेशों तक बंद रहेंगे सोशल पॉलीटिकल खेल मनोरंजन शिक्षण सांस्कृतिक धार्मिक तमाम कार्यक्रम बंद रहेंगे वही अंतर राज्य लोगों के आने-जाने के मुद्दे पर भी गाइडलाइन जारी है जिसके तहत जो भी व्यक्ति उत्तराखंड आएगा या फिर जाएगा उसे स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर रजिस्टर करवाना अनिवार्य होगा कोविड-19 इनफेक्टेड सिटी नहीं है वहाँ से जो भी आएगा उसे 14 दिन होम क्वॉरेंटाइन किया जायेगा वही जो लोग कोविड-19 इनफेक्टेड सिटी से आएगा उसे 7 दिन संस्थागत qurentine और 7 दिन होम qurentine रहना अनिवार्य होगा हालांकि इनके पास विकल्प उपलब्ध होगा कि वह सरकारी फैसिलिटी में रहना चाहते हैं या फिर पैसे देकर किसी होटल में रहना चाहेंगे वही प्रेग्नेंट लेडी 65 साल से ऊपर के तमाम बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ आने वाले व्यक्ति को 14 दिन होम करंट टाइम रखा जाएगा वहीं जिले से जिले में आने के लिए किसी भी परमिशन की अब जरूरत नहीं है रात्रि कर्फ्यू अब रात के 9:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक लागू रहेगा इसमें केवल सुबह जोगिंग करने वाले लोगों को 5:00 बजे जोगिंग करने की अनुमति होगी लेकिन उसके लिए उन्हें सभी एहतियात बरतने होंगे सभी मार्केट सुबह 7:00 बजे से रात के 8:00 बजे तक खुल सकेंगे केवल कंटेनमेंट जोन मैं सब बंद रहेगा सभी मंदिर सुबह 7:00 बजे से रात के 8:00 बजे तक खुल सकेंगे कंटेनमेंट जोन मैं वह भी बंद रहेंगे